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लाठी से हमला कर युवक की हत्या, अंबिकापुर कोर्ट ने आरोपी को सुनाई उम्रकैद

SURGUJA COURT
अंबिकापुर कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jun 29, 2024, 2:58 PM IST

सरगुजा : लगभग ढाई साल पहले डंडे से हमला कर युवक की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. प्रथम सत्र न्यायाधीश ने आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. शुक्रवार को इस मामले में प्रथम सत्र न्यायाधीश ममता पटेल की कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश सिन्हा ने अपना पक्ष रखा. कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी सत्यनारायण द्वारा लाठी से हमला कर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई. जिसके बाद कोर्ट में आरोपी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.


सरगुजा : लगभग ढाई साल पहले डंडे से हमला कर युवक की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. प्रथम सत्र न्यायाधीश ने आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. शुक्रवार को इस मामले में प्रथम सत्र न्यायाधीश ममता पटेल की कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश सिन्हा ने अपना पक्ष रखा. कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी सत्यनारायण द्वारा लाठी से हमला कर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई. जिसके बाद कोर्ट में आरोपी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.


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