प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि वैवाहिक विवादों में यदि प्राथमिकी और चार्ज शीट से संज्ञेय अपराध का होना दिखाई देता है तब भी अदालत को न्याय के लिए शिकायतकर्ता के परोक्ष उद्देश्य पर भी विचार करना चाहिए और मामले पर व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए. हाई कोर्ट ने अलीगढ़ के पंकज की याचिका स्वीकार करते हुए उसके विरुद्ध दहेज उत्पीड़न और मारपीट के मामले में दाखिल चार्ज शीट और निचली अदालत के संज्ञान आदेश को रद्द कर दिया है. पंकज की याचिका पर आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने याची के अधिवक्ता विभु राय को सुनकर दिया.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- वैवाहिक विवादों में अदालतों का व्यवहारिक नजरिया अपनाना जरूरी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Aug 1, 2024, 8:00 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि वैवाहिक विवादों में यदि प्राथमिकी और चार्ज शीट से संज्ञेय अपराध का होना दिखाई देता है तब भी अदालत को न्याय के लिए शिकायतकर्ता के परोक्ष उद्देश्य पर भी विचार करना चाहिए और मामले पर व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए. हाई कोर्ट ने अलीगढ़ के पंकज की याचिका स्वीकार करते हुए उसके विरुद्ध दहेज उत्पीड़न और मारपीट के मामले में दाखिल चार्ज शीट और निचली अदालत के संज्ञान आदेश को रद्द कर दिया है. पंकज की याचिका पर आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने याची के अधिवक्ता विभु राय को सुनकर दिया.