जींद: युवक की हत्या मामले में जींद कोर्ट ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोनों ने मिलकर 2021 में युवक की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था. इस मामले में जींद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी माना और उम्रकैद की सजा सुनाई. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नोहरिया की अदालत ने दोषी मंजीत उर्फ जीता और संदीप उर्फ भरत पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
हत्या के दोषियों को उम्रकैद: अभियोजन पक्ष के अनुसार, खोखरी गांव के राजकुमार ने 28 मार्च 2021 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके भाई रोहताश को सरकारी स्कूल के पास बुलाया गया और बाद में उसका फोन बंद हो गया. जांच के दौरान पुलिस को रोहताश का शव खेत में पानी की टंकी में पड़ा मिला. शिकायत में राजकुमार ने आरोप लगाया कि मंजीत और संदीप ने उसके भाई पर लाठी और कैंची से हमला करके उसकी हत्या कर दी.
जींद में की थी युवक की हत्या: शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर मामला अदालत में पेश किया गया. अदालत ने संदीप और मंजीत को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई. रंजिश को लेकर दोनों ने रोहताश नाम के शख्स की लाठी और धारदार हथियार से हत्या कर दी थी. इसके बाद दोषी संदीप ने अपने खेत में पानी की टंकी में उसके शव को डाल दिया था. इस मामले में दो दोषियों को जींद कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.
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