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बाइक चोरी मामले में युवक को थाने में दी थर्ड डिग्री, तत्कालीन SHO और सिपाही पर दर्ज होगा केस - Firozabad Court

फिरोजाबाद जिला कोर्ट ने थाने में बुलाकर युवक को थर्ड डिग्री देने के मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी और सिपाही के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं. दोनों ने चार महीने पहले युवक के साथ मारपीट की थी.

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तत्कालीन एसएचओ पर केस दर्ज करने के आदेश. (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 21, 2024, 7:58 PM IST

फिरोजाबाद: जिले एक थाना पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में पूछताछ के लिए बुलाने के बाद एक युवक को थर्ड डिग्री दी. युवक को गंभीर चोटें आयीं है. शरीर पर कई जगहों पर फ्रैक्चर हुए. चार माह बाद पीड़ित की शिकायत पर कोर्ट ने एका थाने के तत्कालीन एसओ और एक सिपाही के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश सीओ को दिये हैं.

एका थाना क्षेत्र के गांव रजापुर निवासी विपिन कुमार ने अपने अधिवक्ता सत्येंद्र सिंह के माध्यम से कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया था. जिसमें उन्होंने बताया था कि वह 21 मई 2024 को विपिन अपने मामा के लड़के नीरज की बाइक को मांग कर ले गया था. बाइक उसने एक कथा पंडाल में खड़ी कर दी, जहां से वह चोरी हो गयी. इस बात की जानकारी नीरज ने एका पुलिस को दी.

एका पुलिस 22 मई को विपिन को अपने साथ एका थाने ले गयी. जहां पूछताछ के नाम पर उसे थर्ड डिग्री दी. जिससे विपिन के शरीर में कई जगह पर फ्रेक्चर हो गए. शिकायतकर्ता विपिन ने बताया कि इसकी शिकायत उसने पुलिस अधिकारियों से भी की थी. जिस पर सीओ अरुण कुमार चौरसिया ने जांच की थी. जांच रिपोर्ट में एसएचओ शिवभान सिंह राजावत की भूमिका संदिग्ध मिली थी. शिकायतकर्ता ने सीओ की जांच रिपोर्ट और शरीर पर चोटों के निशान, फ्रैक्चर की रिपोर्ट लगाकर इसकी शिकायत कोर्ट से की थी.

पीड़ित के अधिवक्ता सत्येन्द्र सिंह ने बताया कि इस मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/ एसटी कोर्ट नवनीत गिरि ने एका थाने के तत्कालीन एसओ शिवभान सिंह राजावत और एक सिपाही घनेन्द्र के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के आदेश सीओ को दिये हैं.

इसे भी पढ़ें-सीएम आवास के पास महिला ने फिरोजाबाद महिला ने की आत्महत्या की कोशिश, ये वजह आई सामने

फिरोजाबाद: जिले एक थाना पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में पूछताछ के लिए बुलाने के बाद एक युवक को थर्ड डिग्री दी. युवक को गंभीर चोटें आयीं है. शरीर पर कई जगहों पर फ्रैक्चर हुए. चार माह बाद पीड़ित की शिकायत पर कोर्ट ने एका थाने के तत्कालीन एसओ और एक सिपाही के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश सीओ को दिये हैं.

एका थाना क्षेत्र के गांव रजापुर निवासी विपिन कुमार ने अपने अधिवक्ता सत्येंद्र सिंह के माध्यम से कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया था. जिसमें उन्होंने बताया था कि वह 21 मई 2024 को विपिन अपने मामा के लड़के नीरज की बाइक को मांग कर ले गया था. बाइक उसने एक कथा पंडाल में खड़ी कर दी, जहां से वह चोरी हो गयी. इस बात की जानकारी नीरज ने एका पुलिस को दी.

एका पुलिस 22 मई को विपिन को अपने साथ एका थाने ले गयी. जहां पूछताछ के नाम पर उसे थर्ड डिग्री दी. जिससे विपिन के शरीर में कई जगह पर फ्रेक्चर हो गए. शिकायतकर्ता विपिन ने बताया कि इसकी शिकायत उसने पुलिस अधिकारियों से भी की थी. जिस पर सीओ अरुण कुमार चौरसिया ने जांच की थी. जांच रिपोर्ट में एसएचओ शिवभान सिंह राजावत की भूमिका संदिग्ध मिली थी. शिकायतकर्ता ने सीओ की जांच रिपोर्ट और शरीर पर चोटों के निशान, फ्रैक्चर की रिपोर्ट लगाकर इसकी शिकायत कोर्ट से की थी.

पीड़ित के अधिवक्ता सत्येन्द्र सिंह ने बताया कि इस मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/ एसटी कोर्ट नवनीत गिरि ने एका थाने के तत्कालीन एसओ शिवभान सिंह राजावत और एक सिपाही घनेन्द्र के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के आदेश सीओ को दिये हैं.

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