जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में राज्य सरकार पर कड़ी मौखिक टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि राज्य सरकार यदि मामले में निर्णय नहीं ले रही है तो क्या कोर्ट इसकी जांच सीबीआई को सौंप दे. अदालत ने कहा कि यदि राज्य सरकार की जांच सही दिशा में चल रही है तो अभी तक किसी अंतिम निर्णय तक क्यों नहीं पहुंचा गया?. इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार को मंगलवार को बहस जारी रखने को कहा है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को बार-बार बोलने के बाद भी अभी तक भर्ती से जुडे़ पूरे दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं. इससे लगता है कि राज्य सरकार अदालत से कुछ छिपा रही है. अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को कहा कि वे चाहे तो दो माह का समय ले लें, लेकिन भर्ती को लेकर ठोस निर्णय लेकर अदालत को अवगत कराए. इस दौरान राज्य सरकार की ओर से एएजी विज्ञान शाह ने अपनी बहस जारी रखते हुए अदालत को याचिकाकर्ता के आचरण को लेकर अदालत को जानकारी दी.
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एएजी ने कहा कि याचिकाकर्ता तीन साल तक इंतजार क्यों करते रहे. याचिकाकर्ता चाहते हैं कि येन-केन भर्ती को तुरंत रद्द कर दिया जाए, जबकि राज्य सरकार मामले की तह तक जाना चाहती है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी किसी भी भर्ती को रद्द करने के मापदंड तय कर चुका है. राज्य सरकार सभी पहलुओं पर विचार कर ही है और फिलहाल भर्ती रद्द करने का निर्णय लेना प्री मैच्योर है. अदालती समय पूरा होने पर अदालत ने मामले की सुनवाई मंगलवार को भी जारी रखने को कहा है.