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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वार्ड परिसीमन के खिलाफ दूसरी याचिका लगाने पर जताई नाराजगी - Ward Delimitation

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Aug 12, 2024, 10:46 PM IST

Ward Delimitation छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पहले ही वार्ड परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई चल रही है. ऐसे में वार्ड परिसीमन हेतू जारी अधिसूचना के खिलाफ दूसरी याचिका दायर करने पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. Urban Body Elections

Ward Delimitation Case
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (ETV Bharat Chhattisgarh)

बिलासपुर : स्थानीय नगर निगम के वार्ड परिसीमन को चुनौती देने के बाद इसके अधिसूचना के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट याचिका दायर की गई. इस दूसरी याचिका को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की. बिलासपुर हाईकोर्ट ने परिसीमन के मामले में राज्य शासन और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और दोनों याचिका के मुद्दे समान होने के चलते दूसरी याचिका वापस लेने के निर्देश दिए हैं.

दोनों याचिका में मुद्दे एक समान : बिलासपुर हाईकोर्ट में वार्ड परिसीमन को चुनौती देने वाली पहली याचिका हो या अधिसूचना के खिलाफ दायर की गई दूसरी याचिका. दोनों ही याचिकाओं में मुद्दे समान हैं. दोनों में ही 2011 की जनसंख्या के आधार पर पूर्व में दो बार 2014 और 2019 में परिसीमन होने और जनता की परेशानी का उल्लेख किया गया है. पहली याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है. ऐसे में समान मुद्दे पर दूसरी याचिका लगाने को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और याचिका वापस लेने को कहा है.

याचिका में अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग : पूर्व विधायक शैलेश पांडेय और चार अन्य द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि शासन द्वारा पूरे प्रदेश में परिसीमन के लिए जून में प्रक्रिया शुरू की गई. बिलासपुर में कांग्रेस कमेटी ने इसका विरोध किया. कांग्रेस ने इसे गैर जरूरी बताया. इसके बाद भी शासन ने दावा-आपत्तियों को दरकिनार कर परिसीमन जारी रखा. याचिका में अधिसूचना पर रोक और पूर्व के परिसीमन के आधार पर ही आगामी निगम चुनाव करवाने की मांग की गई है.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में वार्ड परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती, राज्य शासन को नोटिस जारी - Chhattisgarh High Court
बिलासपुर स्थानीय नगर निगम के परिसीमन के लिए जारी अधिसूचना के खिलाफ भी हाईकोर्ट में याचिका - notification for delimitation
बिलासपुर हाईकोर्ट में परिसीमन विवाद पर सुनवाई, दोनों पक्षों ने दिए अपने तर्क - Hearing regards delimitation

बिलासपुर : स्थानीय नगर निगम के वार्ड परिसीमन को चुनौती देने के बाद इसके अधिसूचना के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट याचिका दायर की गई. इस दूसरी याचिका को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की. बिलासपुर हाईकोर्ट ने परिसीमन के मामले में राज्य शासन और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और दोनों याचिका के मुद्दे समान होने के चलते दूसरी याचिका वापस लेने के निर्देश दिए हैं.

दोनों याचिका में मुद्दे एक समान : बिलासपुर हाईकोर्ट में वार्ड परिसीमन को चुनौती देने वाली पहली याचिका हो या अधिसूचना के खिलाफ दायर की गई दूसरी याचिका. दोनों ही याचिकाओं में मुद्दे समान हैं. दोनों में ही 2011 की जनसंख्या के आधार पर पूर्व में दो बार 2014 और 2019 में परिसीमन होने और जनता की परेशानी का उल्लेख किया गया है. पहली याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है. ऐसे में समान मुद्दे पर दूसरी याचिका लगाने को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और याचिका वापस लेने को कहा है.

याचिका में अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग : पूर्व विधायक शैलेश पांडेय और चार अन्य द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि शासन द्वारा पूरे प्रदेश में परिसीमन के लिए जून में प्रक्रिया शुरू की गई. बिलासपुर में कांग्रेस कमेटी ने इसका विरोध किया. कांग्रेस ने इसे गैर जरूरी बताया. इसके बाद भी शासन ने दावा-आपत्तियों को दरकिनार कर परिसीमन जारी रखा. याचिका में अधिसूचना पर रोक और पूर्व के परिसीमन के आधार पर ही आगामी निगम चुनाव करवाने की मांग की गई है.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में वार्ड परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती, राज्य शासन को नोटिस जारी - Chhattisgarh High Court
बिलासपुर स्थानीय नगर निगम के परिसीमन के लिए जारी अधिसूचना के खिलाफ भी हाईकोर्ट में याचिका - notification for delimitation
बिलासपुर हाईकोर्ट में परिसीमन विवाद पर सुनवाई, दोनों पक्षों ने दिए अपने तर्क - Hearing regards delimitation
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