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छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने की थी लड़की के पिता की हत्या, अब भुगतेंगे उम्रकैद की सजा - Vidisha district court

विदिशा जिला अदालत ने हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सनाई है. साथ ही सभी पर 6-6 हजार रुपये जुर्माना भी ठोका है.

Vidisha district court
लड़की के पिता की थी हत्या, अब भुगतेंगे उम्रकैद की सजा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jun 5, 2024, 6:30 PM IST

शासकीय अधिवक्ता हिम्मत कुशवाहा (ETV BHARAT)

विदिशा। हत्या की वारदात कोतवाली थाना क्षेत्र के मुखर्जी नगर में हुई थी. इलाज के दौरान राकेश सेन की मौत हुई थी. घटना 6 दिसंबर 2022 की है. शासकीय अधिवक्ता हिम्मत कुशवाहा ने इस मामले में हुए फैसले की जानकारी दी. मामले के अनुसार तीन आरोपियों को थाना कोतवाली पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था. सत्र न्यायाधीश जाकिर हुसैन ने इस मामले में बुधवार को शासकीय अधिवक्ता हिम्मत सिंह कुशवाहा की दलीलों से संतुष्ट होकर फैसला सुनाया.

बेटी से छेड़छाड़ का किया था विरोध

कोर्ट ने पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर तीन आरोपियों बंटी उर्फ अभिषेक मौर्य, मुकेश मौर्य और श्रवण रैकवार को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 6 हजार रुपए के अर्थ से दंडित किया है. अधिवक्ता हिम्मत सिंह कुशवाहा ने बताया "राकेश सेन की बेटी ने आरोपियों द्वारा छेड़छाड़ की शिकायत अपने भाई शुभम से की थी. शुभम उन्हें समझाने पहुंचा था. उस समय हुए विवाद के बाद तीनों आरोपियों ने हथियारों से शुभम के घर पर हमला बोल दिया था."

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लड़की के पिता को लाठी-डंडों से किया था घायल

बीचबचाव करने पहुंचे शुभम के पिता राकेश सेन को तलवार, लाठी से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी. कोतवाली पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. न्यायालय में चले प्रकरण में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को सजा सुनाई. फैसला आने के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया.

शासकीय अधिवक्ता हिम्मत कुशवाहा (ETV BHARAT)

विदिशा। हत्या की वारदात कोतवाली थाना क्षेत्र के मुखर्जी नगर में हुई थी. इलाज के दौरान राकेश सेन की मौत हुई थी. घटना 6 दिसंबर 2022 की है. शासकीय अधिवक्ता हिम्मत कुशवाहा ने इस मामले में हुए फैसले की जानकारी दी. मामले के अनुसार तीन आरोपियों को थाना कोतवाली पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था. सत्र न्यायाधीश जाकिर हुसैन ने इस मामले में बुधवार को शासकीय अधिवक्ता हिम्मत सिंह कुशवाहा की दलीलों से संतुष्ट होकर फैसला सुनाया.

बेटी से छेड़छाड़ का किया था विरोध

कोर्ट ने पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर तीन आरोपियों बंटी उर्फ अभिषेक मौर्य, मुकेश मौर्य और श्रवण रैकवार को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 6 हजार रुपए के अर्थ से दंडित किया है. अधिवक्ता हिम्मत सिंह कुशवाहा ने बताया "राकेश सेन की बेटी ने आरोपियों द्वारा छेड़छाड़ की शिकायत अपने भाई शुभम से की थी. शुभम उन्हें समझाने पहुंचा था. उस समय हुए विवाद के बाद तीनों आरोपियों ने हथियारों से शुभम के घर पर हमला बोल दिया था."

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लड़की के पिता को लाठी-डंडों से किया था घायल

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