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आगजनी के मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी सहित 5 दोषी करार, 7 जून को सुनाई जाएगी सजा - Verdict on SP MLA Irfan Solanki

लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले सपा विधायक इरफान पर आएगा फैसला, सोमवार की शाम 6 बजे के बाद किसी भी समय एमपीएमएलए कोर्ट से सुनाया जा सकता निर्णय, एमएलए सोलंकी के अधिवक्ता ने दी जानकारी

इरफान सौलंकी मामले में आ गया कोर्ट का फैसला
इरफान सौलंकी मामले में आ गया कोर्ट का फैसला (photo Credits ETV bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jun 3, 2024, 7:40 PM IST

Updated : Jun 3, 2024, 10:07 PM IST

आगजनी केस में सपा विधायक पर आरोप साबित (Video Credits ETV bharat)

कानपुर: कानपुर शहर की सीसामऊ सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी आगजनी मामले में दोषी करार दिए गए हैं. कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक इरफान सोलंकी सहित पांच आरोपियों को दोषी ठहराया है. साथ ही इस मामले में अब 7 जून को सजा सुनाई जाएगी. वहीं एक आईपीएस अफसर ने दावा किया है कि, सपा विधायक को आजीवन कारावास की सजा होगी. वहीं दोषी करार देने के बाद इरफान के समर्थकों ने परिवार वालो के साथ कोर्ट परिसर में हंगामा शुरू कर दिया. बता दें कि, सोमवार को कोर्ट में इरफान की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी.

सपा विधायक इरफान सोलंकी के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने कहा, कि पिछले करीब तीन माह से फैसला टल रहा था. बहस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 10 बार कहा गया कि फैसला आएगा. लेकिन निर्णय नहीं सुनाया जा सका. सपा विधायक के अधिवक्ता ने कहा, कि हम फैसले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.

सीसामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी पिछले दो सालों से महाराजगंज जेल में बंद हैं. सपा विधायक के खिलाफ साल 2022 में जाजमऊ थाना में आगजनी के मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुआ था. इसके बाद कमिश्नरेट पुलिस की ओर से शहर के कई थानों में सपा विधायक के खिलाफ 10 से अधिक मुकदमें दर्ज किए गए थे. जिनमें कई मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है. सपा विधायक इरफान सोलंकी के अलावा आगजनी मामले में विधायक के भाई रिजवान सोलंकी, उनके सहयोगी शौकत अली सहित कई अन्य भी आरोपी हैं.

ये भी पढ़ें:बड़ी राहत; सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान को हाईकोर्ट से मिली जमानत

आगजनी केस में सपा विधायक पर आरोप साबित (Video Credits ETV bharat)

कानपुर: कानपुर शहर की सीसामऊ सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी आगजनी मामले में दोषी करार दिए गए हैं. कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक इरफान सोलंकी सहित पांच आरोपियों को दोषी ठहराया है. साथ ही इस मामले में अब 7 जून को सजा सुनाई जाएगी. वहीं एक आईपीएस अफसर ने दावा किया है कि, सपा विधायक को आजीवन कारावास की सजा होगी. वहीं दोषी करार देने के बाद इरफान के समर्थकों ने परिवार वालो के साथ कोर्ट परिसर में हंगामा शुरू कर दिया. बता दें कि, सोमवार को कोर्ट में इरफान की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी.

सपा विधायक इरफान सोलंकी के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने कहा, कि पिछले करीब तीन माह से फैसला टल रहा था. बहस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 10 बार कहा गया कि फैसला आएगा. लेकिन निर्णय नहीं सुनाया जा सका. सपा विधायक के अधिवक्ता ने कहा, कि हम फैसले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.

सीसामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी पिछले दो सालों से महाराजगंज जेल में बंद हैं. सपा विधायक के खिलाफ साल 2022 में जाजमऊ थाना में आगजनी के मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुआ था. इसके बाद कमिश्नरेट पुलिस की ओर से शहर के कई थानों में सपा विधायक के खिलाफ 10 से अधिक मुकदमें दर्ज किए गए थे. जिनमें कई मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है. सपा विधायक इरफान सोलंकी के अलावा आगजनी मामले में विधायक के भाई रिजवान सोलंकी, उनके सहयोगी शौकत अली सहित कई अन्य भी आरोपी हैं.

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Last Updated : Jun 3, 2024, 10:07 PM IST
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