कानपुर: कानपुर शहर की सीसामऊ सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी आगजनी मामले में दोषी करार दिए गए हैं. कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक इरफान सोलंकी सहित पांच आरोपियों को दोषी ठहराया है. साथ ही इस मामले में अब 7 जून को सजा सुनाई जाएगी. वहीं एक आईपीएस अफसर ने दावा किया है कि, सपा विधायक को आजीवन कारावास की सजा होगी. वहीं दोषी करार देने के बाद इरफान के समर्थकों ने परिवार वालो के साथ कोर्ट परिसर में हंगामा शुरू कर दिया. बता दें कि, सोमवार को कोर्ट में इरफान की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी.
सपा विधायक इरफान सोलंकी के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने कहा, कि पिछले करीब तीन माह से फैसला टल रहा था. बहस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 10 बार कहा गया कि फैसला आएगा. लेकिन निर्णय नहीं सुनाया जा सका. सपा विधायक के अधिवक्ता ने कहा, कि हम फैसले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.
सीसामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी पिछले दो सालों से महाराजगंज जेल में बंद हैं. सपा विधायक के खिलाफ साल 2022 में जाजमऊ थाना में आगजनी के मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुआ था. इसके बाद कमिश्नरेट पुलिस की ओर से शहर के कई थानों में सपा विधायक के खिलाफ 10 से अधिक मुकदमें दर्ज किए गए थे. जिनमें कई मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है. सपा विधायक इरफान सोलंकी के अलावा आगजनी मामले में विधायक के भाई रिजवान सोलंकी, उनके सहयोगी शौकत अली सहित कई अन्य भी आरोपी हैं.
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