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स्वयंभू आदि विशेश्वर केस ट्रांसफर करने के लिए दाखिल की एप्लीकेशन, आज नहीं हो पाई सुनवाई

ज्ञानवापी में स्वयंभू आदि विशेश्वर (Swayambhu Adi Visheshwar Case) बनाम अंजुमन इंतजामिया प्रकरण की सुनवाई को जिला जज की कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए एप्लीकेशन दी गई. हालांकि, जिला जज के न होने से आज इस मामले में सुनवाई नहीं हो पाई.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 19, 2024, 9:32 PM IST

वाराणसी: ज्ञानवापी में स्वयंभू आदि विशेश्वर बनाम अंजुमन इंतजामिया प्रकरण को लेकर चल रही सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट्रैक की अदालत में सुनवाई को जिला जज की अदालत में ट्रांसफर करने को लेकर सोमवार को अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने एक एप्लीकेशन कोर्ट में दी. हालांकि, जिला जज के न होने की वजह से आज सुनवाई नहीं हो सकी. अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी.

अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि जिला जज कोर्ट ने एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया है और सुनवाई के लिए 26 फरवरी की तारीख निर्धारित की है. केस के वादी शैलेंद्र व्यास है. शैलेंद्र व्यास की तरफ से सुधीर त्रिपाठी ने एप्लीकेशन दायर की है. शैलेंद्र व्यास का कहना है कि दर्शन-पूजा और अनुष्ठान करने के अधिकार के मिलने के बाद मां श्रृंगार गौरी और गणेश भगवान के साथ अन्य देवताओं की पूजन प्रक्रिया उनके तहखाने में जारी है. उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में मुकदमा दायर किया गया है. इसका स्थानांतरण जिला जज की कोर्ट में हो जाए तो बेहतर है.

शैलेंद्र व्यास ने कहा कि कोर्ट में इसी प्रवृत्ति के अन्य मुकदमे भी सुने जा रहे हैं. इसके साथ हमें भी समेकित करते हुए सुनवाई की जाए तो बेहतर होगा. सुधीर त्रिपाठी का कहना है कि जिला न्यायाधीश कोर्ट में ट्रांसफर एप्लीकेशन दायर की गई है और यह अपील की गई है कि न्यायालय में समान प्रकृति के सभी मुकदमों की आवश्यकता होती है. इसलिए इस मुकदमे को स्थानांतरित और समेकित करते हुए इस मुकदमे की सुनवाई की जाए.

वाराणसी: ज्ञानवापी में स्वयंभू आदि विशेश्वर बनाम अंजुमन इंतजामिया प्रकरण को लेकर चल रही सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट्रैक की अदालत में सुनवाई को जिला जज की अदालत में ट्रांसफर करने को लेकर सोमवार को अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने एक एप्लीकेशन कोर्ट में दी. हालांकि, जिला जज के न होने की वजह से आज सुनवाई नहीं हो सकी. अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी.

अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि जिला जज कोर्ट ने एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया है और सुनवाई के लिए 26 फरवरी की तारीख निर्धारित की है. केस के वादी शैलेंद्र व्यास है. शैलेंद्र व्यास की तरफ से सुधीर त्रिपाठी ने एप्लीकेशन दायर की है. शैलेंद्र व्यास का कहना है कि दर्शन-पूजा और अनुष्ठान करने के अधिकार के मिलने के बाद मां श्रृंगार गौरी और गणेश भगवान के साथ अन्य देवताओं की पूजन प्रक्रिया उनके तहखाने में जारी है. उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में मुकदमा दायर किया गया है. इसका स्थानांतरण जिला जज की कोर्ट में हो जाए तो बेहतर है.

शैलेंद्र व्यास ने कहा कि कोर्ट में इसी प्रवृत्ति के अन्य मुकदमे भी सुने जा रहे हैं. इसके साथ हमें भी समेकित करते हुए सुनवाई की जाए तो बेहतर होगा. सुधीर त्रिपाठी का कहना है कि जिला न्यायाधीश कोर्ट में ट्रांसफर एप्लीकेशन दायर की गई है और यह अपील की गई है कि न्यायालय में समान प्रकृति के सभी मुकदमों की आवश्यकता होती है. इसलिए इस मुकदमे को स्थानांतरित और समेकित करते हुए इस मुकदमे की सुनवाई की जाए.

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