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हल्द्वानी अतिक्रमण मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, व्यापारियों को दिए ये निर्देश

Encroachment Case in Haldwani हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लेकिन आरोप है कि सरकारी संपत्तियों को तो हटा लिया गया है, लेकिन निजी संपत्तियों को नहीं तोड़ा जा रहा है. जिसमें 67 व्यापारियों को प्रशासन ने नोटिस भी दिया है. ऐसे में इनके अतिक्रमण हटाने को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर अतिक्रमणकारी नहीं हैं तो जिला प्रशासन को प्रत्यावेदन दें.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Feb 15, 2024, 9:36 PM IST

Uttarakhand High Court
नैनीताल हाईकोर्ट

नैनीताल: हल्द्वानी शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है. ऐसे में सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे व्यापारियों की ओर से अतिक्रमण करने के खिलाफ दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका पर सुनवाई करते मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने अतिक्रमण की जद में आ रहे 67 लोगों से अपना प्रत्यावेदन संबंधित विभाग को देने को कहा है.

दरअसल, हल्द्वानी की नया सवेरा संस्था ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें संस्था का कहना है कि हल्द्वानी के मंगल पड़ाव, महिला अस्पताल, कालू सांई मंदिर, बेस अस्पताल से लेकर रोडवेज बस स्टेशन तक की रोड काफी संकरी है. जिसकी वजह से आए दिन स्थानीय लोगों समेत सरकारी विभाग, स्कूली छात्रों और अन्य यात्रियों को जाम का सामना करना पड़ता है.

यह समस्या तब और बढ़ जाती है, जब कोई इमरजेंसी होती है. जैसे किसी मरीज को अस्पताल पहुंचा हो या अन्य स्थिति. ऐसे में जाम की वजह से काफी परेशानी होती है. जाम सभी के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है. लिहाजा, इन दिनों प्रशासन स्थानीय लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर सड़क चौड़ीकरण में जुटा हुआ है. वहीं, सड़क चौड़ी करने के लिए प्रशासन ने मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक सरकारी संपत्तियों को तोड़ दिया है.

आरोप है कि सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही निजी संपत्तियों को राजनीतिक दवाब के चलते प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. जो सड़क चौड़ीकरण में बड़ी बाधा बन रहे हैं. जबकि, जाम से निपटने के लिए सड़क का चौड़ीकरण करना जरूरी है. वहीं, मामले में अब हाईकोर्ट ने व्यापारियों से संबंधित विभाग को प्रत्यावेदन देने के निर्देश दिए हैं.

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नैनीताल: हल्द्वानी शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है. ऐसे में सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे व्यापारियों की ओर से अतिक्रमण करने के खिलाफ दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका पर सुनवाई करते मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने अतिक्रमण की जद में आ रहे 67 लोगों से अपना प्रत्यावेदन संबंधित विभाग को देने को कहा है.

दरअसल, हल्द्वानी की नया सवेरा संस्था ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें संस्था का कहना है कि हल्द्वानी के मंगल पड़ाव, महिला अस्पताल, कालू सांई मंदिर, बेस अस्पताल से लेकर रोडवेज बस स्टेशन तक की रोड काफी संकरी है. जिसकी वजह से आए दिन स्थानीय लोगों समेत सरकारी विभाग, स्कूली छात्रों और अन्य यात्रियों को जाम का सामना करना पड़ता है.

यह समस्या तब और बढ़ जाती है, जब कोई इमरजेंसी होती है. जैसे किसी मरीज को अस्पताल पहुंचा हो या अन्य स्थिति. ऐसे में जाम की वजह से काफी परेशानी होती है. जाम सभी के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है. लिहाजा, इन दिनों प्रशासन स्थानीय लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर सड़क चौड़ीकरण में जुटा हुआ है. वहीं, सड़क चौड़ी करने के लिए प्रशासन ने मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक सरकारी संपत्तियों को तोड़ दिया है.

आरोप है कि सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही निजी संपत्तियों को राजनीतिक दवाब के चलते प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. जो सड़क चौड़ीकरण में बड़ी बाधा बन रहे हैं. जबकि, जाम से निपटने के लिए सड़क का चौड़ीकरण करना जरूरी है. वहीं, मामले में अब हाईकोर्ट ने व्यापारियों से संबंधित विभाग को प्रत्यावेदन देने के निर्देश दिए हैं.

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