देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देते हुए विद्युत उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी की घोषणा की थी. इस सब्सिडी के तहत मैदानी क्षेत्रों में 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को 50 फीसदी सब्सिडी का लाभ और उच्च हिमालय क्षेत्र यानी 9000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर रहने वाले विद्युत उपभोक्ताओं की ओर से 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल किए जाने पर 50 फ़ीसदी सब्सिडी का प्रावधान किया. सरकार की ओर से शुरू की इस सब्सिडी का दुरुपयोग जनता ना कर पाए इसके लिए भी ऊर्जा विभाग ने प्रावधान किए हैं.
दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद विचलन से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन आज मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान इस योजना को विधिवत मंजूरी मिल गई है. विद्युत सब्सिडी योजना में सिर्फ सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया था, जिसको विचलन से मंजूरी मिल गई थी, लेकिन, आज मंत्रिमंडल ने इस योजना को विधिवत मंजूरी देने के साथ ही इस योजना में कुछ अतिरिक्त प्रावधान भी किए गए हैं. जिससे उपभोक्ता इस योजना का लोग दुरुपयोग ना कर सके.
ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया आमतौर पर देखा गया है कि जिन भी राज्यों में इस तरह की सब्सिडी जा रही है वहा पर लोगों ने सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए कनेक्शन का बंटवारा किया है. एक ही परिवार के लोगों ने अलग अलग सदस्यों के नाम पर कनेक्शन लिये हैं. जिस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है. उन्होंने बताया अगर इस तरह का कोई मामला प्रदेश में सामने आता है तो फिर जितनी भी सब्सिडी उस उपभोख्ता को मिला होगा उसके दोगुनी वसूली की जाएगी. उच्च हिमालय क्षेत्र में इस तरह के मामले सामने ना आए इसके लिए भी शासनादेश में प्रावधान किया जाएगा. इसके लिए जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है. वे उच्च हिमालयी क्षेत्रों के बिजली कनेक्शनधारियों का नोटिफिकेशन करेंगे. जिसे बिजली विभाग फॉलो करेगा.
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