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शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के सीईओ बने अजीज अहमद, जानिए कौन हैं? - UP Sunni and Shia Waqf Board

उत्तर प्रदेश शिया और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नए सीईओ ने पदभार संभाल लिया है. आइए जानते हैं कि हमेशा चर्चाओं में रहने वाले इन बोर्ड के नए सीईओ कौन हैं?

शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के ने सीईओ अजीज अहमद .
शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के ने सीईओ अजीज अहमद . (Photo Credit; Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jun 21, 2024, 3:34 PM IST

लखनऊः माध्यमिक शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव अजीज अहमद ने उत्तर प्रदेश शिया और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) का पदभार शुक्रवार को संभाल लिया. चेयरमैन जुफर अहमद फारूकी और स्टॉफ ने सीईओ को बधाई दी. पदभार संभालने के बाद अजीज अहमद ने स्टॉफ व कर्मचारियों से परिचय लिया और कार्यालय का निरीक्षण करते हुए सम्बंधित अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी की. अजीज अहमद ने कहा कि बोर्ड में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

बता दें कि अल्पसंख्यक कलयाण एवं वक्फ उप्र द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर तैनाती प्रक्रिया पूरी होने तक तत्कालिक प्रभाव से अजीज अहमद को संयुक्त सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग संयुक्कोत सचिव के साथ उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड एवं शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया है. शासन द्वारा सीईओ की तैनाती से अब शिया, सुन्नी वक्फ बोर्ड में सम्पत्ति विवाद के चल रहे मामलों के निस्तारण में तेजी आने के संभावना है.

गौरलतब है कि 1954 में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने वक्फ अधिनियम पारित किया थाय जिसके तहत वक्फों का केंद्रीकरण किया गया. इस अधिनियम के तहत सरकार ने 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की. 1995 में कानून में संशोधन करके प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड के गठन की अनुमति दी गई थी.

इसे भी पढ़ें-कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद; सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कहा- समझौते में विवादित संपत्ति शाही ईदगाह को दी गई थी

लखनऊः माध्यमिक शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव अजीज अहमद ने उत्तर प्रदेश शिया और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) का पदभार शुक्रवार को संभाल लिया. चेयरमैन जुफर अहमद फारूकी और स्टॉफ ने सीईओ को बधाई दी. पदभार संभालने के बाद अजीज अहमद ने स्टॉफ व कर्मचारियों से परिचय लिया और कार्यालय का निरीक्षण करते हुए सम्बंधित अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी की. अजीज अहमद ने कहा कि बोर्ड में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

बता दें कि अल्पसंख्यक कलयाण एवं वक्फ उप्र द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर तैनाती प्रक्रिया पूरी होने तक तत्कालिक प्रभाव से अजीज अहमद को संयुक्त सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग संयुक्कोत सचिव के साथ उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड एवं शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया है. शासन द्वारा सीईओ की तैनाती से अब शिया, सुन्नी वक्फ बोर्ड में सम्पत्ति विवाद के चल रहे मामलों के निस्तारण में तेजी आने के संभावना है.

गौरलतब है कि 1954 में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने वक्फ अधिनियम पारित किया थाय जिसके तहत वक्फों का केंद्रीकरण किया गया. इस अधिनियम के तहत सरकार ने 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की. 1995 में कानून में संशोधन करके प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड के गठन की अनुमति दी गई थी.

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