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यूपी रोडवेज में कौन-कौन कर सकता मुफ्त सफर, किसका पड़ेगा टिकट, ये है नियम - up roadways

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 6, 2024, 12:30 PM IST

Updated : Jul 12, 2024, 6:41 AM IST

यूपी रोडवेज ने फ्री यात्रा की सुविधा का दायरा बढ़ाया है. अब 12 श्रेणियों के लिए लोग इसमें मुफ्त सफर कर सकते हैं. चलिए जानते हैं इसके बारे में.

up roadways buses free traval Dependents of democracy fighters
up roadways. (photo credit: etv bharat)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में लोकतंत्र सेनानियों के पात्र आश्रितों के लिए फ्री यात्रा की सुविधा की व्यवस्था कर दी गई है. इस संबंध में उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम में 2016 के तहत यह व्यवस्था थी कि लोकतंत्र सेनानियों की मृत्यु के बाद उनके पात्र उत्तराधिकारियों को परिवहन निगम की बसों से निःशुल्क यात्रा कराई जायेगी. लोकतंत्र सेनानी अगर पति है तो उसकी आश्रित पत्नी को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी. अगर लोकतंत्र सेनानी पत्नी है तो पति रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेगा.




उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि लोकतंत्र सेनानियों की मृत्यु के बाद उनके पात्र उत्तराधिकारियों को जिलाधिकारी की तरफ से दिए गए परिचय पत्र के आधार पर पात्र आश्रित को एक सहयोगी समेत फ्री यात्रा की व्यवस्था रहेगी. उन्होंने बताया कि इस संबंध में परिवहन निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों को सभी आवश्यक निर्देश दे दिये हैं. विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें. बता दें कि यूपीएसआरटीसी की बसों में निर्वाचित सांसद, विधायकों के अलावा दिव्यांगजनों को फ्री यात्रा करने की छूट है.

इसके अलावा उनके साथ एक अन्य व्यक्ति फ्री में यात्रा कर सकता है. मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए साधारण बसों में मुख्यालय स्तर पर 5000 किलोमीटर और जिला स्तर पर ढाई हजार किलोमीटर प्रति वर्ष यात्रा करने की छूट है. इसी प्रकार राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों को साधारण श्रेणी में हर साल 4000 किलोमीटर यात्रा करने की छूट है. रोडवेज बसों में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी वीरता पुरस्कार से सम्मानित जवान और पुलिस बल के जवानों को भी फ्री यात्रा की सुविधा दी गई है. इसके लिए उन्हें परिवहन निगम मुख्यालय से पास बनवाना होता है.

पांच साल से नीचे के बच्चों को फ्री यात्रा
रोडवेज बसों में बच्चों और छात्रों के लिए भी रियायती यात्रा की सुविधा है. पांच वर्ष आयु तक के बच्चों को फ्री यात्रा की सुविधा है. पांच से 12 साल के आयु वाले बच्चों के किराए में 50 फ़ीसदी की छूट है. छात्रों के लिए मासिक पास की सुविधा है जिसमें एक माह में 60 फेरों पर छूट मिलती है. छात्र की आयु 21 साल से कम होनी चाहिए और शिक्षण संस्थान की तरफ से जारी एक प्रमाण पत्र जरूरी होता है.




1500 लोकतंत्र सेनानी होंगे लाभान्वित
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक व प्रवक्ता अजीत सिंह ने बताया कि लोकतंत्र सेनानियों के लिए यह स्कीम लागू की गई है. प्रदेश भर में लगभग 1500 आश्रित पात्र हैं जिन्हें रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में लोकतंत्र सेनानियों के पात्र आश्रितों के लिए फ्री यात्रा की सुविधा की व्यवस्था कर दी गई है. इस संबंध में उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम में 2016 के तहत यह व्यवस्था थी कि लोकतंत्र सेनानियों की मृत्यु के बाद उनके पात्र उत्तराधिकारियों को परिवहन निगम की बसों से निःशुल्क यात्रा कराई जायेगी. लोकतंत्र सेनानी अगर पति है तो उसकी आश्रित पत्नी को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी. अगर लोकतंत्र सेनानी पत्नी है तो पति रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेगा.




उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि लोकतंत्र सेनानियों की मृत्यु के बाद उनके पात्र उत्तराधिकारियों को जिलाधिकारी की तरफ से दिए गए परिचय पत्र के आधार पर पात्र आश्रित को एक सहयोगी समेत फ्री यात्रा की व्यवस्था रहेगी. उन्होंने बताया कि इस संबंध में परिवहन निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों को सभी आवश्यक निर्देश दे दिये हैं. विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें. बता दें कि यूपीएसआरटीसी की बसों में निर्वाचित सांसद, विधायकों के अलावा दिव्यांगजनों को फ्री यात्रा करने की छूट है.

इसके अलावा उनके साथ एक अन्य व्यक्ति फ्री में यात्रा कर सकता है. मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए साधारण बसों में मुख्यालय स्तर पर 5000 किलोमीटर और जिला स्तर पर ढाई हजार किलोमीटर प्रति वर्ष यात्रा करने की छूट है. इसी प्रकार राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों को साधारण श्रेणी में हर साल 4000 किलोमीटर यात्रा करने की छूट है. रोडवेज बसों में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी वीरता पुरस्कार से सम्मानित जवान और पुलिस बल के जवानों को भी फ्री यात्रा की सुविधा दी गई है. इसके लिए उन्हें परिवहन निगम मुख्यालय से पास बनवाना होता है.

पांच साल से नीचे के बच्चों को फ्री यात्रा
रोडवेज बसों में बच्चों और छात्रों के लिए भी रियायती यात्रा की सुविधा है. पांच वर्ष आयु तक के बच्चों को फ्री यात्रा की सुविधा है. पांच से 12 साल के आयु वाले बच्चों के किराए में 50 फ़ीसदी की छूट है. छात्रों के लिए मासिक पास की सुविधा है जिसमें एक माह में 60 फेरों पर छूट मिलती है. छात्र की आयु 21 साल से कम होनी चाहिए और शिक्षण संस्थान की तरफ से जारी एक प्रमाण पत्र जरूरी होता है.




1500 लोकतंत्र सेनानी होंगे लाभान्वित
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक व प्रवक्ता अजीत सिंह ने बताया कि लोकतंत्र सेनानियों के लिए यह स्कीम लागू की गई है. प्रदेश भर में लगभग 1500 आश्रित पात्र हैं जिन्हें रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी.

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Last Updated : Jul 12, 2024, 6:41 AM IST
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