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Rajasthan: विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ उदयपुर कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट, जानिये कारण

उदयपुर कोर्ट ने रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ एक मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

उदयपुर कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट
उदयपुर कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : 2 hours ago

उदयपुर : राजस्थान की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं. उदयपुर की न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम- कोर्ट ने रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ एक मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. रविंद्र भाटी के खिलाफ महामारी एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के मामले में लगातार पेशियों पर गैर हाजिर होने के चलते उदयपुर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2 शहर दक्षिण की पीठासीन अधिकारी शर्मा निर्मला जगहमोहन ने विधायक रविन्द्र सिंह भाटी के जमानत मुचलके को जब्त कर सीआरपीसी की धारा-446 की कार्रवाई करने के निर्देश दिए. शिव विधायक भाटी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और 14 नवंबर तक न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए हैं. महामारी एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के मामले में लगातार पेशियों पर गैर हाजिर चलने पर उदयपुर कोर्ट ने रविन्द्र सिंह भाटी के खिलाफ ये आदेश दिया है.

इसे भी पढ़ें- रविंद्र सिंह भाटी को फिर मिली जान से मारने की धमकी, सोशल मीडिया पर युवक ने कहा- जल्द मारेंगे - Bhati received death threat

धारा 144 का किया था उल्लंघन : 16 अगस्त 2021 को शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, अरविंद सिंह पावटा और देवेन्द्र सिंह सहित अन्य ने कोरोना काल के दौरान धारा 144 में भी 200-250 छात्रों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पर धरना-प्रदर्शन किया था. उस दौरान धारा 144 लगी थी, जिसका उल्लंघन किया गया था. इसको लेकर उदयपुर के भूपालपुरा थाने में महामारी व आपदा प्रबंधन के तहत मामला दर्ज किया गया था.

उदयपुर : राजस्थान की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं. उदयपुर की न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम- कोर्ट ने रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ एक मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. रविंद्र भाटी के खिलाफ महामारी एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के मामले में लगातार पेशियों पर गैर हाजिर होने के चलते उदयपुर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2 शहर दक्षिण की पीठासीन अधिकारी शर्मा निर्मला जगहमोहन ने विधायक रविन्द्र सिंह भाटी के जमानत मुचलके को जब्त कर सीआरपीसी की धारा-446 की कार्रवाई करने के निर्देश दिए. शिव विधायक भाटी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और 14 नवंबर तक न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए हैं. महामारी एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के मामले में लगातार पेशियों पर गैर हाजिर चलने पर उदयपुर कोर्ट ने रविन्द्र सिंह भाटी के खिलाफ ये आदेश दिया है.

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धारा 144 का किया था उल्लंघन : 16 अगस्त 2021 को शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, अरविंद सिंह पावटा और देवेन्द्र सिंह सहित अन्य ने कोरोना काल के दौरान धारा 144 में भी 200-250 छात्रों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पर धरना-प्रदर्शन किया था. उस दौरान धारा 144 लगी थी, जिसका उल्लंघन किया गया था. इसको लेकर उदयपुर के भूपालपुरा थाने में महामारी व आपदा प्रबंधन के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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