भागलपुरः 'लालच बुरी बला है' जानते हुए भी अगर लालच किया जाए तो सजा भुगतना तो तय है. यही गलती भागलपुर के दो युवकों ने कर दी और जेल जाना पड़ गया. भागलपुर सिविल कोर्ट ने शनिवार को दो हत्या मामले में दो दोषी को आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया है. पूरे दो साल के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला लेकिन परिवार के खोने का गम अभी तक कम नहीं हुआ.
2 साल पहले की घटनाः दरअसल, यह घटना 12 जुलाई 2022 की है. 4 लाख रुपए की लालच में मनोज मंडल उर्फ मनोज बिंद और अमरजीत कुमार ने मां-बेटे की नृशंस हत्या कर दी थी. आरोपी मनोज मंडल भागलपुर के गोराडीह थाना क्षेत्र का और अमरजीत बांका का रहने वाला है. दोनों ने भागलपुर के गोराडीह की रहने वाली पांचाली देवी और उसके पुत्र की हत्या कर दी थी.
हत्या कर शव को फेंक दिया थाः शनिवार को भागलपुर सिविल कोर्ट में दोनों को आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया गया. अपर लोक अभियोजक मोहम्मद अकबर अहमद खान कर रहे थे. उन्होंने बताया कि 12 जुलाई 2022 को एक महिला और उसके पुत्र की अज्ञात लाश मिली थी. छानबीन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था जिससे कि दोनों शव को सुरक्षित मायागंज के पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया था. सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट करने के बाद दोनों की पहचान हुई थी.
बच्चे का गला दबाया थाः घटना की छानबीन में पुलिस को पता चला था कि आरोपी मनोज मंडल की पत्नी नूतन देवी और मृतका महिला पांचाली देवी दोनों जीविका समूह में काम करती थी. दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी. दोनों साथ में आना-जाना करती थी. मनोज मंडल भी उसी जीविका में बुक कीपर था. पुलिस के मुताबिक पांचाली देवी अपने पिता से 4 लाख रुपए लेकर जमीन खरीदने के लिए बांका आ रही थी. रास्ते में पांचाली देवी पेशाब करने के लिए गयी तो उसके दोस्त के पति ने बच्चे का गला दबा दिया.
साढ़ू के बेटे के साथ मिलकर रची साजिशः जब पांचाली देवी लौटी तो देखा कि उसके बेटे की हालत खराब है. हालांकि इस दौरान सभी मिलकर बच्चे को अस्पताल ले गया. हालांकि बच्चे का इलाज के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ तो मनोज ने मौके पर अमरजीत को बुलाया और टोटो कर बच्चे को घर लेकर आने लगा. रास्ते में पांचाली देवी ने मनोज को धमकी दी कि अगर उसके बेटे को कुछ हुआ तो वह उसपर केस दर्ज कर देगी.
हत्या कर शव को फेंकाः मनोज महिला की बात सुनते ही आग बबुला हो गया. उसने अमरजीत के साथ मिलकर महिला और उसके बेटे की हत्या कर दी. दोनों के शव को रस्सी में बांधकर घसीटते हुए गोराडीह में सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गया. इस मामले में मृतका के परिजन ने मनोज और उसके साढ़ू के बेटे अमरजीत के खिलाफ केस दर्ज कराया था. इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. 2 साल के बाद भगालपुर सिविल कोर्ट में दोनों आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी.
"पुलिस ने कुल 26 गवाहों का बयान लिया था जिसमें 19 गवाहों का प्रति परीक्षण कराया गया. इस मामले में मनोज कुमार मंडल को आजीवन कारावास और एक लाख रुपए का जुर्माना और अमरजीत मंडल को भी आजीवन कारावास और 20 हजार जुर्माना लगाया गया है." -संजय कुमार यादव, एडिशनल पीपी