नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के आरोपी योगेश ऊर्फ टुंडा की शादी के लिए कस्टडी पेरोल की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की. स्पेशल जज अमित महाजन ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. मामले में अगली सुनवाई 1 मार्च को होगी.
टुंडा की ओर से पेश वकील वीरेंदर मुआल और दीपक कुमार ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. पटियाला हाउस कोर्ट ने 25 जनवरी को टुंडा की शादी के लिए कस्टडी पेरोल पर रिहा करने की मांग खारिज कर दिया था. स्पेशल जज चंदर जीत सिंह ने कहा था कि संतानोत्पत्ति का अधिकार पूर्ण नहीं है.
सुनवाई के दौरान टुंडा की ओर से पेश वकील ने टुंडा को शादी के लिए छह घंटे के पेरोल पर रिहा करने की अनुमति मांगी थी. उन्होंने शादी के बाद वैवाहिक रीति-रिवाज और दांपत्य अधिकारों के लिए अंतरिम जमानत की भी मांग की थी.
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तिहाड़ जेल में हुई टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने 3 अगस्त 2023 को चार्जशीट दाखिल की गई थी. साथ ही डिजिटल साक्ष्य भी कोर्ट में जमा कराया. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने छह लोगों को आरोपी बनाया है. दिल्ली पुलिस ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है, उनमें टुंडा के अलावा दीपक उर्फ तीतर, रियाज़ खान उर्फ सोनू, राजेश उर्फ कर्मबीर, विनोद उर्फ चवन्नी और अतुल रहमान खान शामिल हैं. बता दें, टिल्लू की 2 मई 2023 को तिहाड़ जेल में की हत्या कर दी गई थी. इस मामले के सीसीटीवी फुटेज में टिल्लू पर छह लोग कई वार करते देखे गए थे.