ETV Bharat / state

हिमाचल के पांवटा साहिब में तीन तलाक का मामला आया सामने, आरोपी पति हुआ गिरफ्तार - Paonta Sahib Triple talaq case

Triple talaq case in Paonta Sahib: हिमाचल के पांवटा साहिब में तीन तलाक के एक मामले की पुलिस को शिकायत मिली है. पुलिस ने शिकायत मिलने पर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.

TRIPLE TALAQ CASE SIRMOUR
पांवटा साहिब में तीन तलाक का मामला (ETV Bharat कॉन्सेप्ट इमेज)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Jul 18, 2024, 8:04 PM IST

सिरमौर: जिले में तीन तलाक का एक मामला सामने आया है. उपमंडल पांवटा साहिब के तहत पुलिस थाना माजरा के अधिकार क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दहेज की मांग करने, पत्नी को प्रताड़ित करने और साथ में तीन तलाक देने के आरोपों से संबंधित एक शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई है. यह शिकायत माजरा पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई है.

पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 85, 115 (2) और द मुस्लिम वुमन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज) एक्ट 2019 की धारा 4 के तहत केस दर्ज कर लिया है.

वहीं, शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी पति को भी गिरफ्तार कर लिया है. पांवटा साहिब की डीएसपी अदिती सिंह ने जानकारी देते हुए कहा "शिकायत के आधार पर पीड़िता के 25 वर्षीय आरोपी पति शाहरूख खान को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस पत्नी के द्वारा अपने पति पर लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है. मामले में पूछताछ के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि भारत में तीन तलाक कानून 19 सिंतबर 2018 को लागू हुआ था. इस कानून के तहत मुस्लिम धर्म में अपनी पत्नी को तीन बार तलाक बोलकर तलाक देना पति के लिए गैर कानूनी कर दिया गया है. ऐसा करने पर पुलिस बिना वारंट के आरोपी पति को गिरफ्तार कर सकती है. वहीं, आरोपी पति को इस कानून के तहत सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है.

सिरमौर: जिले में तीन तलाक का एक मामला सामने आया है. उपमंडल पांवटा साहिब के तहत पुलिस थाना माजरा के अधिकार क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दहेज की मांग करने, पत्नी को प्रताड़ित करने और साथ में तीन तलाक देने के आरोपों से संबंधित एक शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई है. यह शिकायत माजरा पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई है.

पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 85, 115 (2) और द मुस्लिम वुमन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज) एक्ट 2019 की धारा 4 के तहत केस दर्ज कर लिया है.

वहीं, शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी पति को भी गिरफ्तार कर लिया है. पांवटा साहिब की डीएसपी अदिती सिंह ने जानकारी देते हुए कहा "शिकायत के आधार पर पीड़िता के 25 वर्षीय आरोपी पति शाहरूख खान को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस पत्नी के द्वारा अपने पति पर लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है. मामले में पूछताछ के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि भारत में तीन तलाक कानून 19 सिंतबर 2018 को लागू हुआ था. इस कानून के तहत मुस्लिम धर्म में अपनी पत्नी को तीन बार तलाक बोलकर तलाक देना पति के लिए गैर कानूनी कर दिया गया है. ऐसा करने पर पुलिस बिना वारंट के आरोपी पति को गिरफ्तार कर सकती है. वहीं, आरोपी पति को इस कानून के तहत सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है.

ये भी पढ़ें: हमीरपुर में युवक खुद को लगा रहे थे इंजेक्शन, पुलिस ने वायरल वीडियो पर लिया संज्ञान

ये भी पढ़ें: पंजाब का युवक हिमाचल में हुआ गिरफ्तार, आरोपी से बरामद हुआ 14 ग्राम चिट्टा

ये भी पढ़ें: ज्वालामुखी मंदिर ट्रस्ट पर एक लाख का जुर्माना, टेंडर हासिल करने के बावजूद कैफेटेरिया व पार्किंग स्थल न सौंपने से जुड़ा है मामला

ये भी पढ़ें: विधायकों की खरीद-फरोख्त मामला: हेलीकॉप्टर कंपनियों के खिलाफ सर्च वारंट जारी, चैतन्य शर्मा पर कसा शिकंजा, दोनों मोबाइल जब्त

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.