सिरमौर: जिले में तीन तलाक का एक मामला सामने आया है. उपमंडल पांवटा साहिब के तहत पुलिस थाना माजरा के अधिकार क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दहेज की मांग करने, पत्नी को प्रताड़ित करने और साथ में तीन तलाक देने के आरोपों से संबंधित एक शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई है. यह शिकायत माजरा पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई है.
पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 85, 115 (2) और द मुस्लिम वुमन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज) एक्ट 2019 की धारा 4 के तहत केस दर्ज कर लिया है.
वहीं, शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी पति को भी गिरफ्तार कर लिया है. पांवटा साहिब की डीएसपी अदिती सिंह ने जानकारी देते हुए कहा "शिकायत के आधार पर पीड़िता के 25 वर्षीय आरोपी पति शाहरूख खान को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस पत्नी के द्वारा अपने पति पर लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है. मामले में पूछताछ के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि भारत में तीन तलाक कानून 19 सिंतबर 2018 को लागू हुआ था. इस कानून के तहत मुस्लिम धर्म में अपनी पत्नी को तीन बार तलाक बोलकर तलाक देना पति के लिए गैर कानूनी कर दिया गया है. ऐसा करने पर पुलिस बिना वारंट के आरोपी पति को गिरफ्तार कर सकती है. वहीं, आरोपी पति को इस कानून के तहत सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है.
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