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आज से लागू हुए तीन नए क्रिमिनल लॉ, ट्रेनिंग के लिए आयोजित हुआ प्रशिक्षण शिविर - New Criminal Laws 2024 - NEW CRIMINAL LAWS 2024

New Criminal Laws 2024, training camp in dehradun देशभर में आज से तीन नए क्रिमिनल कानून लागू हो गये हैं. इन कानूनों की ट्रेनिंग के लिए देहरादून में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया. जिसका शुभारंभ एसएसपी ने किया.

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आज से लागू हुए तीन नए क्रिमिनल लॉ
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 1, 2024, 7:44 PM IST

देहरादून: 1 जुलाई से आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के स्थान पर पूरे भारत में 3 नए कानून लागू हुए हैं.नये कानून के सम्बंध में अधिकारियों और कर्मचारियों को जानकारी देने के लिए आज प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. पांच दिन के चार चरणों में जनपद और अन्य इकाईओं के सभी अधिकरियों और कर्मचारियों को नये कानूनों के सम्बंध में प्रशिक्षण दिया जायेगा.

बता दें 1 जुलाई से आईपीसी,सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के स्थान पर पूरे भारत में लागू हो रहे 3 नये कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियिम के क्रियान्वयन के सम्बंध में जनपद देहरादून में 4 चरणों में सभी अधिकरियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर नये कानूनो के सम्बंध में जानकारी दी जाएगी. ट्रेनिंग कार्यक्रम के प्रथम चरण का आज एसएसपी ने शुभारम्भ किया.

5 दिन की ट्रेनिंग कार्यक्रम के दौरान सभी अधिकारियों और कामचारियों को परिवर्तित नये कानून में पुरानी धाराओं में किये गये सशोंधनों और वर्तमान परिपेक्ष्य में जोड़ी गई नई धाराओं के सम्बंध में जानकारी दी जाएगी. जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी नये कानूनों के सम्बंध में जानकारी प्राप्त कर बिना किसी शंका के उनका प्रभावी क्रियान्वयन कर सकेंगे.

एसएसपी अजय सिंह ने बताया परिवर्तित कानूनों का पुलिसिंग, न्यायालय के विचारण पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? नये कानूनों का पुलिसिंग में किस प्रकार से क्रियान्वयन किया जायेगा? प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पुलिस कर्मियों को इस सम्बंध में जानकारी दी जाएगी.

पढे़ं-युवक ने घर में घुसकर झोंकी फायर, पुलिस ने गिरेबान पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया - Manglaur Firing Case

देहरादून: 1 जुलाई से आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के स्थान पर पूरे भारत में 3 नए कानून लागू हुए हैं.नये कानून के सम्बंध में अधिकारियों और कर्मचारियों को जानकारी देने के लिए आज प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. पांच दिन के चार चरणों में जनपद और अन्य इकाईओं के सभी अधिकरियों और कर्मचारियों को नये कानूनों के सम्बंध में प्रशिक्षण दिया जायेगा.

बता दें 1 जुलाई से आईपीसी,सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के स्थान पर पूरे भारत में लागू हो रहे 3 नये कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियिम के क्रियान्वयन के सम्बंध में जनपद देहरादून में 4 चरणों में सभी अधिकरियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर नये कानूनो के सम्बंध में जानकारी दी जाएगी. ट्रेनिंग कार्यक्रम के प्रथम चरण का आज एसएसपी ने शुभारम्भ किया.

5 दिन की ट्रेनिंग कार्यक्रम के दौरान सभी अधिकारियों और कामचारियों को परिवर्तित नये कानून में पुरानी धाराओं में किये गये सशोंधनों और वर्तमान परिपेक्ष्य में जोड़ी गई नई धाराओं के सम्बंध में जानकारी दी जाएगी. जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी नये कानूनों के सम्बंध में जानकारी प्राप्त कर बिना किसी शंका के उनका प्रभावी क्रियान्वयन कर सकेंगे.

एसएसपी अजय सिंह ने बताया परिवर्तित कानूनों का पुलिसिंग, न्यायालय के विचारण पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? नये कानूनों का पुलिसिंग में किस प्रकार से क्रियान्वयन किया जायेगा? प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पुलिस कर्मियों को इस सम्बंध में जानकारी दी जाएगी.

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