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ट्रेन में टिकट खो जाए या फट जाए तो क्या करें? ये है नियम - train ticket kho jaye to kya kare

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jun 11, 2024, 7:29 AM IST

Updated : Jun 11, 2024, 8:30 AM IST

train ticket kho jaye to kya kare: अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपका टिकट कहीं खो जाता है या फिर फट जाता है तब आपको क्या करना चाहिए. चलिए आगे आपको बताते हैं कि कैसे आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं.

what is rule getting second ticket if lose railway ticket
train ticket kho jaye to kya kare (photo credit: social media)

train ticket kho jaye to kya kare: हैदराबादः भारत में ट्रेन में रोज लाखों लोग सफर करते हैं. इस दौरान उन्हें टिकट को लेकर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. मसलन ट्रेन में सफर के दौरान यदि टिकट खो जाए या फिर फट जाए तो क्या करना चाहिए उन्हें समझ नहीं आता है. चलिए आगे बताते हैं कि आपको क्या कदम उठाना चाहिए.

ट्रेनों में लोग खासकर दो श्रेणियों के टिकट लेकर सफर करते हैं, इनमें एक श्रेणी जनरल और दूसरी श्रेणी रिजर्वेशन की होती है. अब अगर आपका रिजर्वेशन श्रेणी का टिकट यदि सफर के दौरान खो जाता है तो किसी भी स्टेशन से आप इसका डुप्लीकेट टिकट प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए दो बातों का ध्यान रखना चाहिए. पहला टिकट कन्फर्म होना चाहिए और यदि कन्फर्म नहीं तो कम से कम आरएसी (RAC) होना बेहद जरूरी है. टिकट खो जाने की स्थिति में डुप्लीकेट बनवाने के लिए स्लीपर श्रेणी के लिए 50 रुपए और इससे ऊपर की श्रेणी के लिए 100 रुपए शुल्क रेलवे की ओर से लिया जाता है. वहीं अगर टिकट कट जाये तो आपको टिकट का 25% अमाउंट देना पड़ सकता है.

टीटीई को सिर्फ PNR बताने से नहीं चलेगा काम
आप सोच रहे होंगे कौन इतने झंझट में पड़े. टीटीई को सिर्फ पीएनआर बताएंगे और काम चल जाएगा. रेलवे के नियमों के अनुसार ट्रेन में टिकट लेकर चलना अनिवार्य है. अगर आपने मोबाइल से टिकट बुक कराया है तो आपको इसकी टिकट कॉपी ऑनलाइन मिलती है ऐसी स्थिति में आपको टीटीई को पीएनआर बताने के साथ मोबाइल की ऑनलाइन कॉपी दिखाना अनिवार्य है. वहीं, ऐसे लोग जो रेलवे काउंटर से टिकट लेते हैं उनके लिए टिकट रखना अनिवार्य है. यदि उनका टिकट खो जाता है तो वह समस्या में पड़ सकते हैं. रेलवे मैन्युल के अनुसार ऐसी परिस्थिति में उन्हें डुप्लीकेट टिकट लेना अनिवार्य है. सिर्फ पीएनआर बताने से काम नहीं चलेगा.

अगर खोया टिकट मिल जाए तो क्या रिफंड मिलेगा?
जी हां, अगर आप डुप्लीकेट टिकट बनवा लेते हैं और आपका टिकट अचानक मिल जाता है तो रेलवे आपको डुप्लीकेट टिकट का रिफंड लौटा देगा. इसके लिए आपको रेलवे काउंटर पर जाकर डुप्लीकेट टिकट का रिफंड लेने की बात कहनी होगी. रेलवे की ओर से 20 रुपए या फिर पांच फीसदी अमाउंट काटकर बाकी पैसा रिफंड कर दिया जाता है. अगर रिफंड लेने में आपको समस्या आ रही है तो टीटीई को समस्या बता सकते हैं वह आपकी मदद कर सकता है.

ये भी पढ़ेंः मोदी कैबिनेट 3.0; राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और हरदीप पुरी फिर बने पेट्रोलियम मंत्री, जानिए यूपी के मंत्रियों के विभाग

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ट्रेनों में लोग खासकर दो श्रेणियों के टिकट लेकर सफर करते हैं, इनमें एक श्रेणी जनरल और दूसरी श्रेणी रिजर्वेशन की होती है. अब अगर आपका रिजर्वेशन श्रेणी का टिकट यदि सफर के दौरान खो जाता है तो किसी भी स्टेशन से आप इसका डुप्लीकेट टिकट प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए दो बातों का ध्यान रखना चाहिए. पहला टिकट कन्फर्म होना चाहिए और यदि कन्फर्म नहीं तो कम से कम आरएसी (RAC) होना बेहद जरूरी है. टिकट खो जाने की स्थिति में डुप्लीकेट बनवाने के लिए स्लीपर श्रेणी के लिए 50 रुपए और इससे ऊपर की श्रेणी के लिए 100 रुपए शुल्क रेलवे की ओर से लिया जाता है. वहीं अगर टिकट कट जाये तो आपको टिकट का 25% अमाउंट देना पड़ सकता है.

टीटीई को सिर्फ PNR बताने से नहीं चलेगा काम
आप सोच रहे होंगे कौन इतने झंझट में पड़े. टीटीई को सिर्फ पीएनआर बताएंगे और काम चल जाएगा. रेलवे के नियमों के अनुसार ट्रेन में टिकट लेकर चलना अनिवार्य है. अगर आपने मोबाइल से टिकट बुक कराया है तो आपको इसकी टिकट कॉपी ऑनलाइन मिलती है ऐसी स्थिति में आपको टीटीई को पीएनआर बताने के साथ मोबाइल की ऑनलाइन कॉपी दिखाना अनिवार्य है. वहीं, ऐसे लोग जो रेलवे काउंटर से टिकट लेते हैं उनके लिए टिकट रखना अनिवार्य है. यदि उनका टिकट खो जाता है तो वह समस्या में पड़ सकते हैं. रेलवे मैन्युल के अनुसार ऐसी परिस्थिति में उन्हें डुप्लीकेट टिकट लेना अनिवार्य है. सिर्फ पीएनआर बताने से काम नहीं चलेगा.

अगर खोया टिकट मिल जाए तो क्या रिफंड मिलेगा?
जी हां, अगर आप डुप्लीकेट टिकट बनवा लेते हैं और आपका टिकट अचानक मिल जाता है तो रेलवे आपको डुप्लीकेट टिकट का रिफंड लौटा देगा. इसके लिए आपको रेलवे काउंटर पर जाकर डुप्लीकेट टिकट का रिफंड लेने की बात कहनी होगी. रेलवे की ओर से 20 रुपए या फिर पांच फीसदी अमाउंट काटकर बाकी पैसा रिफंड कर दिया जाता है. अगर रिफंड लेने में आपको समस्या आ रही है तो टीटीई को समस्या बता सकते हैं वह आपकी मदद कर सकता है.

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Last Updated : Jun 11, 2024, 8:30 AM IST
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