शेखपुराः शेखपुरा जिला न्यायालय ने युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही उन सभी पर 15-15 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया गया है. सजा सुनते ही तीनों अभियुक्त कोर्ट परिसर में फूट-फूट कर रोने लगे. जिला जज पवन कुमार पांडे ने तीनों को सजा सुनायी है.
स्कूल में ले जाकर किया था रेपः इस संबंध में जानकारी देते हुए लोक अभियोजक उदय नारायण सिन्हा ने बताया कि पीड़िता अपने कॉलेज से एडमिट कार्ड लाने जा रही थी. रास्ते में तीनों आरोपियों ने उसे एक स्कूल में ले जाकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया. उसका वीडियो बनाकर कई माह तक पीड़िता को ब्लैकमेल करते रहा. तंग आकर युवती ने पुलिस को इसकी जानकारी दी. जिसके बाद पुलिस की स्पेशल टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
तीन साल बाद आरोपियों को मिली सजाः लोक अभियोक के अनुसार घटना 13 दिसंबर 2021 को घटित हुई थी. तीन आरोपी शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र के बंगाली पर मोहल्ले के रहने वाले लक्ष्मण कुमार, दिलीप कुमार और चंदन कुमार हैं. पुलिस की बेहतर जांच और साक्षय उपलब्ध कराने पर जिला न्यायालय ने बहुत ही कम समय में तीनों आरोपियों को सजा सुनायी है. घटना के 3 साल बाद आरोपियों को सजा मिल सकी.
ठोस सबूत किया था पेशः पीड़िता के परिजनों ने कोर्ट के इस फैसले पर संतोष जताया है. इस पूरे मामले में शेखपुरा के निवर्तमान एसपी कार्तिकेय शर्मा और टाउन थाने की पुलिस का काफी अहम रोल रहा. पुलिस ने काफी कम समय में तीनों आरोपियों को अलग-अलग जगह से गिरफ्तार किया था और ठोस सबूत न्यायालय में प्रस्तुत किया. जिसका परिणाम है कि तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.
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