नई दिल्ली/गाजियाबद: 1 अप्रैल 2024 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है, जिसके साथ कई प्रकार के नियमों में बदलाव होगा. जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा. ऐसे में आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि नए वित्तीय वर्ष से क्या कुछ नियम है जो बदल रहे हैं. आइए जानते हैं कि नए वित्तीय वर्ष में कौन-कौन से नियमों में अहम बदलाव हो जाएंगे.
एनपीएस के नियमों में बदलाव
नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती ही नेशनल पेमेंट सिस्टम से जुड़े नियमों में बदलाव हो जाएगा. एनपीएस खाते में लॉग-इन करने के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आवश्यक हो जाएगा. अगर आप एनपीएस खाते का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एनपीएस खाते के लॉग-इन करने की प्रक्रिया में होने जा रही बदलाव को जान लेना जरूरी है.
फास्टैग केवाईसी जरूरी
अगर आप चार पहिया वाहन से हाईवे या एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं तो ध्यान रखें कि एक अप्रैल से फास्टैग से संबंधित नियमों में बदलाव होने जा रहा है. नए वित्तीय वर्ष में एक्सप्रेस वे या हाईवे पर निकलने से पहले फास्टैग की बैंक केवाईसी कंप्लीट करना बेहद जरूरी है. फास्ट टैग की केवाईसी ना होने पर पेमेंट करने में परेशानी हो सकती है साथ ही फास्टैग ब्लैक लिस्ट भी हो सकता है. भले ही फास्टैग रिचार्ज हो लेकिन फास्ट ट्रैक को इस्तेमाल करने में परेशानी हो सकती है.
ईपीएफओ नियमों में बदलाव
नए वित्त वर्ष से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है. अगर आप नौकरी स्विच करते हैं तो आपका प्रोविडेंट फंड अकाउंट दूसरी कंपनी को ट्रांसफर हो जाएगा. हालांकि पहले यह सुविधा मौजूद नहीं थी. खाताधारक की रिक्वेस्ट पर ही अकाउंट ट्रांसफर किया जाता था.
एक्सप्रेसवे का सफर होगा महंगा
नए वित्तीय वर्ष में एक्सप्रेसवे का सफर भी महंगा हो जाएगा. दिल्ली-एनसीआर के लोगों को ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर निजी वाहनों से यात्रा करने पर पांच फीसदी अधिक टोल टैक्स देना होगा. टोल टैक्स की नई दरें 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगी.
रसोई गैस की कीमतों में बदलाव
हर महीने की पहली तारीख को कमर्शियल और घरेलू रसोई गैस की कीमतों की सरकार द्वारा समीक्षा की जाती है. 1 अप्रैल 2024 को गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है. हालांकि मौजूदा समय में आदर्श आचार संहिता लागू है. ऐसे में गैस की कीमतों में बदलाव होने की संभावना काफी कम है.
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