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लखनऊ में अंग्रेजों के समय में आवंटित प्लॉट्स का नए सिरे से होगा नामांतरण, बेहद मामूली आएगा खर्च - Plots Transfer in Lucknow

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 15, 2024, 1:57 PM IST

लखनऊ में अंग्रेजों के समय के प्लॉट्स का नामांतरण नहीं हो पा रहा था. अब LDA यह सुविधा देने जा रहा है, वह भी बेहद मामूली खर्च पर.

लखनऊ में अंग्रेजों के समय में आवंटित प्लॉट्स का नए सिरे से होगा नामांतरण
लखनऊ में अंग्रेजों के समय में आवंटित प्लॉट्स का नए सिरे से होगा नामांतरण (Photo Credit; ETV Bharat)

लखनऊ : राजधानी में जो काम अभी लखनऊ विकास प्राधिकरण कर रहा है, वही कभी अंग्रेजों के समय इंप्रूवमेंट ट्रस्ट नाम की एक एजेंसी करती थी. इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने बड़ी संख्या में बड़े-बड़े प्लॉट लोगों को आवंटित किए थे. लंबे समय से इनका नामांतरण नहीं किया जा रहा था. ऐसी करीब डेढ़ हजार संपत्तियां बताई जा रही हैं. लखनऊ विकास प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि अब तय शुल्क लेकर इन भूखंड का भी नामांतरण किया जाएगा.

सभी संपत्तियां पॉश इलाके में : इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के जितने भी प्लॉट बंगले और अन्य संपत्तियां हैं, वे लखनऊ के सबसे पाश इलाकों में हैं. जैसे हजरतगंज, लालबाग, कैसरबाग, महानगर, निराला नगर, चारबाग, माल एवेंन्यु आदि. अंग्रेजों के समय में 100-90 साल की लीज पर ये प्लॉट दिए गए थे. बाद में फ्री होल्ड भी हुए मगर नामांतरण में काफी परेशानी आती है. इन दिक्कतों को दूर करने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अब बड़ा फैसला लिया है. जिसके तहत म्यूटेशन यानी कि नामांतरण को खोल दिया गया है.

अब हो सकेगा नामांतरण: लखनऊ विकास प्राधिकरण के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की सम्पत्ति का नामांतरण नहीं किया जा रहा था, जिसमें अब नामांतरण की कार्यवाही की जा सकेगी. इसमें ट्रस्ट द्वारा पट्टे पर आवंटित ऐसे भूखण्ड, जिनमें निर्धारित वार्षिक किराये में 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए 30 वर्षों की अवधि के उपरांत 30-30 वर्षीय दो नवीनीकरण किए जाने का अधिकार पट्टाधारक को दिया गया है, ऐसे भूखण्डों में पट्टावधि प्रभावी होने की दशा में नामांतरण की कार्यवाही की जाएगी.

हजारों लोगों को मिलेगा फायदा: उन्होंने बताया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के स्पेशल से हजारों लोगों को बहुत फायदा होगा. मात्र ₹5000 की खर्चे पर ही नामांतरण की यह व्यवस्था हो जाएगी. जिससे लोग इस संपत्ति पर लोन आदि ले सकेंगे. यही नहीं, मालिकाना विवाह संबंधित अनेक परेशानियां दूर हो जाएंगी. पट्टाधारक की मृत्यु होने के बाद कई बार उसके आशिकों को बिजली कनेक्शन से लेकर अन्य तरह की परेशानियां होती हैं. यह सारी दिक्कत है इस माध्यम से दूर हो जाएगी.

यह भी पढ़ें : लविवि के सामने जल रिसाव से धंसी सड़क, लखनऊ मेट्रो और बिजली विभाग को PWD ने जारी की चेतावनी

लखनऊ : राजधानी में जो काम अभी लखनऊ विकास प्राधिकरण कर रहा है, वही कभी अंग्रेजों के समय इंप्रूवमेंट ट्रस्ट नाम की एक एजेंसी करती थी. इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने बड़ी संख्या में बड़े-बड़े प्लॉट लोगों को आवंटित किए थे. लंबे समय से इनका नामांतरण नहीं किया जा रहा था. ऐसी करीब डेढ़ हजार संपत्तियां बताई जा रही हैं. लखनऊ विकास प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि अब तय शुल्क लेकर इन भूखंड का भी नामांतरण किया जाएगा.

सभी संपत्तियां पॉश इलाके में : इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के जितने भी प्लॉट बंगले और अन्य संपत्तियां हैं, वे लखनऊ के सबसे पाश इलाकों में हैं. जैसे हजरतगंज, लालबाग, कैसरबाग, महानगर, निराला नगर, चारबाग, माल एवेंन्यु आदि. अंग्रेजों के समय में 100-90 साल की लीज पर ये प्लॉट दिए गए थे. बाद में फ्री होल्ड भी हुए मगर नामांतरण में काफी परेशानी आती है. इन दिक्कतों को दूर करने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अब बड़ा फैसला लिया है. जिसके तहत म्यूटेशन यानी कि नामांतरण को खोल दिया गया है.

अब हो सकेगा नामांतरण: लखनऊ विकास प्राधिकरण के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की सम्पत्ति का नामांतरण नहीं किया जा रहा था, जिसमें अब नामांतरण की कार्यवाही की जा सकेगी. इसमें ट्रस्ट द्वारा पट्टे पर आवंटित ऐसे भूखण्ड, जिनमें निर्धारित वार्षिक किराये में 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए 30 वर्षों की अवधि के उपरांत 30-30 वर्षीय दो नवीनीकरण किए जाने का अधिकार पट्टाधारक को दिया गया है, ऐसे भूखण्डों में पट्टावधि प्रभावी होने की दशा में नामांतरण की कार्यवाही की जाएगी.

हजारों लोगों को मिलेगा फायदा: उन्होंने बताया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के स्पेशल से हजारों लोगों को बहुत फायदा होगा. मात्र ₹5000 की खर्चे पर ही नामांतरण की यह व्यवस्था हो जाएगी. जिससे लोग इस संपत्ति पर लोन आदि ले सकेंगे. यही नहीं, मालिकाना विवाह संबंधित अनेक परेशानियां दूर हो जाएंगी. पट्टाधारक की मृत्यु होने के बाद कई बार उसके आशिकों को बिजली कनेक्शन से लेकर अन्य तरह की परेशानियां होती हैं. यह सारी दिक्कत है इस माध्यम से दूर हो जाएगी.

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