उदयपुर : जिले में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में उदयपुर पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोषी करार देते हुए मुख्य आरोपी कमलेश को फांसी की सजा सुनाई है. इस मामले में आरोपी के माता-पिता को भी कोर्ट ने दोषी माना है. आरोपी ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसके बाद उसके 10 टुकड़े कर हत्या कर दी थी.
आज आएगा फैसला : विशिष्ट लोक अभियोजक सैयद हुसैन ने बताया कि दिल दहलाने वाले इस कुकृत्य में आरोपी ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी और शव के 10 टुकड़े करके फेंक दिए थे. कोर्ट ने आरोपी को इस मामले में दोषी पाया है. घटना में उसके माता-पिता को साक्ष्य मिटाने और सहयोग करने के आरोप में कोर्ट ने दोषी माना है, जिसको लेकर आज कोर्ट फैसला सुनाएगा. आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज भेजा गया था. इस मामले में 42 गवाह पेश किए गए, जबकि 174 अहम दस्तावेज और 27 आर्टिकल प्रस्तुत किए गए. वहीं, बचाव पक्ष के वकील ने Point of sentence पर बहस करने का मौका मांगने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था.
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बता दें कि मार्च 2023 में जिले के मावली में एक 8 साल की मासूम बच्ची की दुष्कर्म के बाद नृशंस तरीके से हत्या करने की घटना सामने आई थी. मासूम बच्ची की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े-टुकड़े करके एक बोरी में भरकर फेंक दिया गया था. इस क्रूर अपराध में आरोपी कमलेश को पोक्सो कोर्ट ने दोषी माना है. वहीं, इस नृशंस अपराध में साथ देने और कृत्य को छुपाने के दोष में आरोपी के मां-बाप को भी कोर्ट ने दोषी माना है.
शव के किए थे 10 टुकड़े : पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश चार्जशीट के मुताबिक कमलेश ने बाथरूम में ही पत्थर-छुरी से बच्ची के हाथ-पैर और धड़ सहित पूरे शरीर के अलग-अलग 10 टुकड़े किए, फिर उन टुकड़ों को अलग-अलग थैली में भरा. थैलियों को टॉयलेट में छिपा दिया. कमलेश के माता-पिता को घटना की खबर दूसरे दिन लगी. इसके बाद तीनों ने मिलकर शव को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया. रात 11 बजे कमलेश शव के टुकड़ों से भरी बोरी घर से करीब 200 मीटर दूर बने खंडहर में फेंकने गया. इस बीच कमलेश का पिता घर के बाहर और मां खंडहर के बाहर खड़ी रही, ताकि आने-जाने वालों से बेटे को सतर्क कर सकें.