पटना: बिहार के शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग नीति विवादों में है. शिक्षक संगठन नई ट्रांसफर पोस्टिंग नियमावली का विरोध कर रहे हैं. कई बिंदुओं पर उनका विरोध है. ऐसे में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि जिन जिलों में एक अनुमंडल है, ऐसे जिलों के शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग नीति में बदलाव किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस पर सरकार जल्द फैसला लेगी.
ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी में बदलाव की तैयारी : नियमावली में स्पष्ट है कि शिक्षकों के गृह अनुमंडल में उनकी पोस्टिंग नहीं होगी. लेकिन प्रदेश में 8 जिले ऐसे हैं जहां सिर्फ एक ही अनुमंडल है. आठ जिले जिनमें जहानाबाद, अरवल, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका, किशनगंज और शिवहर शामिल हैं. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने स्पष्ट किया है कि जिस जिला में एक अनुमंडल है, वहां डिवीजन बांटा जाएगा और शिक्षकों की जिले में ही पोस्टिंग दी जाएगी.
'छोटे जिलों की नियमावली बदलेगी' : शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का कहना है कि हम लोगों ने उदारता पूर्वक शिक्षा नीति लाई है. ट्रांसफर पॉलिसी में सभी शिक्षकों को उनके ही जिले में रखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि पहले भी मैंने पुलिस विभाग का उदाहरण दिया था कि वह अपने जिले में नहीं रहते हैं. लेकिन वह शिक्षा विभाग में महिलाओं को गृह पंचायत से बाहर और पुरुषों को गृह अनुमंडल से बाहर जिले में ही प्रतिस्थापन का प्रबंध किए हैं.
''जिस जिले में एक ही सब डिवीजन है, वहां हम लोग विभाजन करके उसी जिले में शिक्षकों की पोस्टिंग करने का प्रयास कर रहे हैं. 8 जिले जहां सिर्फ एक अनुमंडल है, उस जिले में डिवीजन बांटा जा रहा है और शिक्षकों को उनके जिले में ही पोस्टिंग दिया जाएगा.'' - सुनील कुमार, शिक्षा मंत्री, बिहार
'सरकार इस पर फैसला जल्द लेगी' : शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार इस पर जल्द फैसला लेगी. उन्होंने कहा कि वो शिक्षकों से आह्वान करेंगे कि वह मन लगाकर बिहार के भविष्य को संवारे. विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को पढ़ाने का काम करें. उन्होंने कहा की जरूरत पड़ने पर आगे आने वाले समय में इस नियमावली में भी संशोधन होगा, क्योंकि समय के अनुरूप संशोधन होते रहते हैं. जो स्थिति होगी और जो आवश्यकता महसूस की जाएगी उसके अनुरूप संशोधन किया जाएगा.
'कई अनुमंडल नहीं चुनने की बाध्यता' : वहीं टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नितेश कुमार का कहना है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में सिर्फ गृह अनुमंडल नहीं चुनने की बाध्यता है, लेकिन जब ट्रांसफर के लिए ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर शिक्षक आवेदन कर रहे हैं तो चार-चार अनुमंडल नहीं चुनने की बाध्यता हो रही है. गृह के साथ पोस्टेड अनुमंडल, वाइफ का गृह अनुमंडल, वाइफ नौकरी में है तो उसका पोस्टेड अनुमंडल का विकल्प नहीं ले रहा है.
''अब इतने सारे अनुमंडल नहीं जाने की बाध्यता लगा दी गयी है, जो बिल्कुल उचित नहीं है. पोर्टल पर कई महिला शिक्षकों को कई पंचायत का ऑप्शन ही नहीं ले रहा है. पोर्टल पर कई व्यावहारिक दिक्कतें भी आ रही है, जिसका कहीं कोई निदान नहीं दिख रहा है. ऐसे में अब वह लोग न्यायालय जाने की तैयारी कर रहे हैं.'' - नितेश कुमार, अध्यक्ष, टीईटी शिक्षक संघ
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