इंदौर। धार की भोजशाला को लेकर सोमवार को इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने एएसआई को जांच करने के लिए 8 सप्ताह का और समय दिया है. इस दौरान मुस्लिम पक्षकार द्वारा जांच के लिए समय नहीं देने की मांग को लेकर आवेदन दिया गया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. इस प्रकार धार भोजशाला की जांच जारी रहेगी. 8 सप्ताह बाद फिर कोर्ट में सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने साफ किया कि कोर्ट के आदेश पर जांच जारी रहेगी.
मुस्लिम पक्षकार की याचिका खारिज
याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने कहा "मुस्लिम पक्षकार जांच नहीं होने को लेकर लगातार दावे कर रहा है लेकिन आज इंदौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आज को जिस तरह से खारिज किया है. उसके बाद निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जांच एजेंसी से जांच करेगी. भोजशाला में मिलने वाले साक्ष्यों को एएसआई कोर्ट के सामने पेश कर सकेगी." मुस्लिम पक्षकार ने कोर्ट के समक्ष आवेदन लगाया था कि जांच के दौरान भोजशाला के मूल स्वरूप में छेड़छाड़ की जा रही है. जिस कारण जांच को रोक दिया जाए. हालांकि कोर्ट ने इस आवेदन को खारिज कर दिया.
मुस्लिम पक्ष ने क्या दावा किया था
गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश पर भोजशाला में एएसआई का सर्वे एक माह 9 दिन चला. इस दौरान कई प्रकार के साक्ष्य एएसआई की टीम को मिले हैं. वहीं, सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष के अब्दुल समद खान ने भोजशाला में सर्वे में खुदाई के दौरान गौतम बुद्ध की मूर्ति निकलने का दावा किया था. इस बयान को लेकर हिंदू पक्ष ने विरोध किया था. हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने कहा था कि कुछ दिनों से लगातार मूर्ति निकालने की बात कही जा रही है. इस तरह ये कोर्ट आफ कंटेंप्ट है.