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मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, दिल्ली आबकारी घोटाले में है आरोप - SC Verdict on Sisodia Bail Plea - SC VERDICT ON SISODIA BAIL PLEA

Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है. बीते डेढ़ साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं. मनीष सिसोदिया को रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 बनाने, इसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. पहले 26 फरवरी, 2023 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया थ. बाद में कई अलग-अलग आरोपों के तहत प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी सिसोदिया पर शिकंजा कसा.

मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला
मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 9, 2024, 9:48 AM IST

Updated : Aug 9, 2024, 10:54 AM IST

नई दिल्लीः दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले और भ्रष्टाचार के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुनाया है.

मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने सिसोदिया की पैरवी कर रहे वकील अभिषेक सिंघवी और सीबीआई व ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू की दलीलें सुनीं थी. 21 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया थाय हाई कोर्ट ने कहा था कि पद का दुरुपयोग किया गया. सिसोदिया बाहर आकर सबूत और गवाहों पर असर डाल सकते हैं.

2023 से हिरासत में लिए गए थे सिसोदिया

  • दिल्ली शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से हिरासत में हैं.
  • सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण एवं कार्यान्वयन में अनियमितताओं में कथित संलिप्तता को लेकर सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था.
  • ईडी ने उन्हें नौ मार्च 2023 को सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था.
  • मनीष सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था.

ईडी और सीबीआई ने किया विरोध
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने जमानत का अनुरोध करते हुए तर्क दिया है कि वह 17 महीने से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है. ईडी और सीबीआई ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया है. प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट के समक्ष दावा किया कि एजेंसी के पास ऐसे दस्तावेज हैं, जो कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सिसोदिया की गहरी संलिप्तता का प्रमाण देते हैं.

ये भी पढ़ेंः दिल्ली शराब घोटला: सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्लीः दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले और भ्रष्टाचार के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुनाया है.

मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने सिसोदिया की पैरवी कर रहे वकील अभिषेक सिंघवी और सीबीआई व ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू की दलीलें सुनीं थी. 21 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया थाय हाई कोर्ट ने कहा था कि पद का दुरुपयोग किया गया. सिसोदिया बाहर आकर सबूत और गवाहों पर असर डाल सकते हैं.

2023 से हिरासत में लिए गए थे सिसोदिया

  • दिल्ली शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से हिरासत में हैं.
  • सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण एवं कार्यान्वयन में अनियमितताओं में कथित संलिप्तता को लेकर सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था.
  • ईडी ने उन्हें नौ मार्च 2023 को सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था.
  • मनीष सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था.

ईडी और सीबीआई ने किया विरोध
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने जमानत का अनुरोध करते हुए तर्क दिया है कि वह 17 महीने से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है. ईडी और सीबीआई ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया है. प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट के समक्ष दावा किया कि एजेंसी के पास ऐसे दस्तावेज हैं, जो कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सिसोदिया की गहरी संलिप्तता का प्रमाण देते हैं.

ये भी पढ़ेंः दिल्ली शराब घोटला: सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

Last Updated : Aug 9, 2024, 10:54 AM IST
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