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Rajasthan: सुप्रीम कोर्ट ने RJS भर्ती के अभ्यर्थियों के अंकों की मांगी जानकारी - SUPREME COURT

सुप्रीम कोर्ट ने आरजेएस भर्ती 2024 के अभ्यर्थियों के अंकों की मांगी जानकारी.

ETV BHARAT JAIPUR
सुप्रीम कोर्ट (ETV BHARAT JAIPUR)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 21, 2024, 8:49 PM IST

जयपुर : सुप्रीम कोर्ट ने आरजेएस भर्ती 2024 की मुख्य परीक्षा से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन को कहा है कि जिन अभ्यर्थियों के अंग्रेजी विषय में अधिकतम 15 अंक तक आए हैं, उनके विधि प्रथम व द्वितीय प्रश्न पत्र में आए अंकों की तालिका बनाकर अदालत में पेश की जाए. वहीं, यह भी बताया जाए कि इनमें से कितने अभ्यर्थी अंग्रेजी माध्यम के थे. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश अनंत मिश्रा व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया.

सुनवाई के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की पालना में 7 बक्सों में उन अभ्यर्थियों की अंग्रेजी की उत्तर पुस्तिकाओं को पेश किया, जिनके अंग्रेजी विषय में 15 तक अंक आए थे. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों का विधि प्रथम व द्वितीय प्रश्न पत्रों के अंकों की जानकारी गुरुवार तक देने को कहा है.

इसे भी पढ़ें - आरजेएस भर्ती-2024: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 15 से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों की कॉपी पेश करें

दरअसल, पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को आरजेएस भर्ती के अंग्रेजी विषय में 15 अंक से कम वाले अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं पेश करने के लिए कहा था. सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश याचिकाओं में कहा गया कि आरजेएस की मुख्य परीक्षा का परिणाम एक अक्टूबर को घोषित किया और चार अक्टूबर को उन्हें उत्तर पुस्तिका के नंबर पता चले, लेकिन अंग्रेजी विषय में उनके बहुत ही कम अंक आए. जबकि वे एनएलयू से पास हैं और कुछ अभ्यर्थियों का माध्यम अंग्रेजी रहा है.

इसके बावजूद भर्ती की अंग्रेजी निबंध लेखन की परीक्षा में उन्हें 50 में से जीरो से लेकर चार अंक दिए गए हैं. जिससे साबित है कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने में मनमानी की गई है.

जयपुर : सुप्रीम कोर्ट ने आरजेएस भर्ती 2024 की मुख्य परीक्षा से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन को कहा है कि जिन अभ्यर्थियों के अंग्रेजी विषय में अधिकतम 15 अंक तक आए हैं, उनके विधि प्रथम व द्वितीय प्रश्न पत्र में आए अंकों की तालिका बनाकर अदालत में पेश की जाए. वहीं, यह भी बताया जाए कि इनमें से कितने अभ्यर्थी अंग्रेजी माध्यम के थे. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश अनंत मिश्रा व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया.

सुनवाई के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की पालना में 7 बक्सों में उन अभ्यर्थियों की अंग्रेजी की उत्तर पुस्तिकाओं को पेश किया, जिनके अंग्रेजी विषय में 15 तक अंक आए थे. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों का विधि प्रथम व द्वितीय प्रश्न पत्रों के अंकों की जानकारी गुरुवार तक देने को कहा है.

इसे भी पढ़ें - आरजेएस भर्ती-2024: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 15 से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों की कॉपी पेश करें

दरअसल, पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को आरजेएस भर्ती के अंग्रेजी विषय में 15 अंक से कम वाले अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं पेश करने के लिए कहा था. सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश याचिकाओं में कहा गया कि आरजेएस की मुख्य परीक्षा का परिणाम एक अक्टूबर को घोषित किया और चार अक्टूबर को उन्हें उत्तर पुस्तिका के नंबर पता चले, लेकिन अंग्रेजी विषय में उनके बहुत ही कम अंक आए. जबकि वे एनएलयू से पास हैं और कुछ अभ्यर्थियों का माध्यम अंग्रेजी रहा है.

इसके बावजूद भर्ती की अंग्रेजी निबंध लेखन की परीक्षा में उन्हें 50 में से जीरो से लेकर चार अंक दिए गए हैं. जिससे साबित है कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने में मनमानी की गई है.

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