लक्सर: भोगपुर के बाणगंगा में लगे स्टोन क्रशर स्वामी के विरुद्ध पुलिस ने धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज किया है. स्टोन क्रशर स्वामी पर आरोप है कि उसने खनन कारोबारी से 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर उसे बिना बताए स्टोन क्रशर अन्य किसी व्यक्ति को किराए पर दे दिया. जिसके बाद शिकायत के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है.
जानकारी के मुताबिक भोगपुर के बाणगंगा के समीप स्टोन क्रशर को एक व्यक्ति ने 1 वर्ष के लिए 7 लाख 1000 रुपए प्रति माह पर किराए पर लिया था और 25 लाख रुपये सिक्योरिटी के तौर पर दिए थे, जो समय अवधि पूर्ण होने पर क्रशर छोड़ते समय क्रशर स्वामी को वापस किये जाने तय किये थे. इस बीच माह जून में खनन बंद हो गया था. जिस कारण स्टोन क्रशर को भी बंद करना पड़ा था. इसी कारण कारोबारी का क्रेशर पर जाना नहीं हो पा रहा था. इसका फायदा उठाकर क्रशर स्वामी ने स्टोन क्रशर को किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर दे दिया. जिसकी सूचना पूर्व में किराए पर लिए व्यक्ति को नहीं दी गई.
पीड़ित का आरोप है कि जब उसने इसके बारे में क्रशर स्वामी को पूछा तो वह कहने लगा कि मैं क्रशर का स्वामी हूं, मैं जब चाहूं जिसको चाहूं किराये पर दे सकता हूं, तुम्हारा क्रशर से कोई संबंध नहीं है, तुम जा सकते हो. पीड़ित ने क्रशर स्वामी को बताया कि मेरा अनुबंध 30 सितंबर तक है और अपने 25 लाख रुपए की सिक्योरिटी वापस मांगी तो उसने देने से साफ इनकार कर दिया. इस संबंध में पीड़ित ने पुलिस क्षेत्राधिकार लक्सर को शिकायती पत्र देकर आरोपी स्टोन क्रशर के स्वामी के विरुद्ध कार्रवाई करने व अपने 25 लाख रुपए वापस दिलाने की मांग की है.
वहीं पुलिस क्षेत्राधिकार के आदेश पर लक्सर कोतवाली पुलिस में क्रेशर स्वामी के विरुद्ध धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज कर लिया है. वहीं इस बाबत लक्सर कोतवाली प्रभारी राजीव रोथान ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है. जांच उपरांत अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
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