ETV Bharat / state

1984 सिख विरोधी दंगा: जगदीश टाइटलर के खिलाफ दर्ज मामले में एक और गवाह के बयान दर्ज - 1984 ANTI SIKH RIOTS CASE

1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ अभियोजन पक्ष के एक गवाह का बयान दर्ज किया गया

पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ सुनवाई
पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ सुनवाई (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 9, 2024, 9:09 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ दर्ज मामले में अभियोजन पक्ष के एक गवाह का बयान दर्ज किया गया. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को करने का आदेश दिया. आज सुनवाई के दौरान जगदीश टाइटलर कोर्ट में पेश हुए. 2 दिसंबर को दो गवाहों धरम चंद और रवि शर्मा पेश हुए थे, लेकिन उनके बयान दर्ज नहीं हो सके. सीबीआई की ओर से पेश वकील अमित जिंदल ने कहा था कि दोनों गवाह बयान दर्ज कराने की स्थिति में नहीं हैं. उसके बाद कोर्ट ने धरम चंद और रवि शर्मा के अलावा दो और गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए 9 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था.

शिकायतकर्ता लखविंदर कौर का क्रास-एग्जामिनेशन

12 नवंबर को इस मामले की शिकायतकर्ता लखविंदर कौर का क्रास-एग्जामिनेशन किया गया था. जगदीश टाइटलर की ओर से अनिल कुमार शर्मा ने इस मामले की शिकायतकर्ता लखविंदर कौर का क्रास-एग्जामिनेशन किया. 3 अक्टूबर के इस मामले में शिकायतकर्ता लखविंदर कौर ने अपना बयान दर्ज कराया था. लखविंदर कौर ने कहा था कि ग्रंथी सुरेंदर सिंह ने उन्हें बताया कि उनके पति बादल सिंह को गुरुद्वारा पुलबंगश के पास भीड़ ने हत्या कर दी. जगदीश टाइटलर उस भीड़ को उकसा रहे थे और कह रहे थे कि सिखों को मार दो, उजाड़ दो, गुरुद्वारा को आग लगा दो.

टाइटलर ने राऊज एवेन्यू की ओर से आरोप तय करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है जो अभी लंबित है. हाईकोर्ट ने 11 नवंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट में ट्रायल की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलेगा. जगदीश टाइटलर ने 13 सितंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार कर दिया था.

टाइटलर ने कोर्ट से कहा था कि वे ट्रायल का सामना करेंगे. कोर्ट ने 30 अगस्त को टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149,153A,188, 109, 295,, 380, 302 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत

इससे पहले सुनवाई के दौरान जगदीश टाइटलर की ओर से पेश वकील मनु शर्मा ने कहा था कि सीबीआई ने इस मामले में दो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी. उन्होंने कहा कि 2009 में सह-आरोपी सुरेश कुमार पानेवाला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी. जिसे ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया. मनु शर्मा ने कहा कि 1984 से 2022-23 तक इस मामले में कोई गवाह नहीं था. इतने लंबे समय बाद बनाए गए गवाहों पर भरोसा कैसे किया जा सकता है. 4 अगस्त 2023 को राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत दी थी. कोर्ट ने 26 जुलाई 2023 को जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. सीबीआई ने इस मामले में टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 109 और 302 के तहत लगाया है. सीबीआई के मुताबिक टाइटलर ने भीड़ को उकसाया था. जिसके बाद भीड़ ने पुलबंगश के गुरुद्वारे में आग लगा दी थी.

ये भी पढ़ें:

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ दर्ज मामले में अभियोजन पक्ष के एक गवाह का बयान दर्ज किया गया. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को करने का आदेश दिया. आज सुनवाई के दौरान जगदीश टाइटलर कोर्ट में पेश हुए. 2 दिसंबर को दो गवाहों धरम चंद और रवि शर्मा पेश हुए थे, लेकिन उनके बयान दर्ज नहीं हो सके. सीबीआई की ओर से पेश वकील अमित जिंदल ने कहा था कि दोनों गवाह बयान दर्ज कराने की स्थिति में नहीं हैं. उसके बाद कोर्ट ने धरम चंद और रवि शर्मा के अलावा दो और गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए 9 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था.

शिकायतकर्ता लखविंदर कौर का क्रास-एग्जामिनेशन

12 नवंबर को इस मामले की शिकायतकर्ता लखविंदर कौर का क्रास-एग्जामिनेशन किया गया था. जगदीश टाइटलर की ओर से अनिल कुमार शर्मा ने इस मामले की शिकायतकर्ता लखविंदर कौर का क्रास-एग्जामिनेशन किया. 3 अक्टूबर के इस मामले में शिकायतकर्ता लखविंदर कौर ने अपना बयान दर्ज कराया था. लखविंदर कौर ने कहा था कि ग्रंथी सुरेंदर सिंह ने उन्हें बताया कि उनके पति बादल सिंह को गुरुद्वारा पुलबंगश के पास भीड़ ने हत्या कर दी. जगदीश टाइटलर उस भीड़ को उकसा रहे थे और कह रहे थे कि सिखों को मार दो, उजाड़ दो, गुरुद्वारा को आग लगा दो.

टाइटलर ने राऊज एवेन्यू की ओर से आरोप तय करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है जो अभी लंबित है. हाईकोर्ट ने 11 नवंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट में ट्रायल की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलेगा. जगदीश टाइटलर ने 13 सितंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार कर दिया था.

टाइटलर ने कोर्ट से कहा था कि वे ट्रायल का सामना करेंगे. कोर्ट ने 30 अगस्त को टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149,153A,188, 109, 295,, 380, 302 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत

इससे पहले सुनवाई के दौरान जगदीश टाइटलर की ओर से पेश वकील मनु शर्मा ने कहा था कि सीबीआई ने इस मामले में दो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी. उन्होंने कहा कि 2009 में सह-आरोपी सुरेश कुमार पानेवाला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी. जिसे ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया. मनु शर्मा ने कहा कि 1984 से 2022-23 तक इस मामले में कोई गवाह नहीं था. इतने लंबे समय बाद बनाए गए गवाहों पर भरोसा कैसे किया जा सकता है. 4 अगस्त 2023 को राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत दी थी. कोर्ट ने 26 जुलाई 2023 को जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. सीबीआई ने इस मामले में टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 109 और 302 के तहत लगाया है. सीबीआई के मुताबिक टाइटलर ने भीड़ को उकसाया था. जिसके बाद भीड़ ने पुलबंगश के गुरुद्वारे में आग लगा दी थी.

ये भी पढ़ें:

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.