नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नव दंपति को सुरक्षा मुहैया कराने संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने और दंपति को धमकी देने के मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने पीड़ित दंपति की दलीलें सुनने के बाद एसएसपी उधमसिंह नगर को मामले की जांच और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई हेतू 12 अप्रैल की तिथि नियत की है. मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने की.
मामले के अनुसार, किच्छा निवासी नव दंपति ने कोर्ट से कहा था कि वे दोनों एक साल से रिश्ते में थे. बीती 26 फरवरी 2024 को परिवार वालों के विरुद्ध जाकर दोनों ने शादी कर ली. शादी की सूचना के बाद लड़की पक्ष की तरफ से उन्हें जान से मारने की धमकी मिलने लगी. अपनी सुरक्षा को लेकर नव दंपति ने बीते चार अप्रैल को उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. कोर्ट ने उन्हें सुरक्षा देने के आदेश उधमसिंह नगर की किच्छा पुलिस को दिए.
इसके बाद जब दंपति अपनी सुरक्षा संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति लेकर किच्छा थाने पहुंचे तो आदेश की प्रति देखकर जांच कर रहे जांच अधिकारी (आईओ) ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की और दंपति को डराया धमकाया. इस मामले को सोमवार को नव दंपति के द्वारा कोर्ट के सम्मुख रखा. जिसपर कोर्ट ने एसएसपी उधमसिंह नगर को मौखिक रूप से आदेश दिए कि वे इस मामले की जांच करें और सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखे.
याचिकाकर्ता दंपति का यह भी कहना है कि पुलिस द्वारा केस को रफा दफा करने के लिए उनसे एक लाख रुपए की मांग भी की जा रही है. इसके अलावा पुलिस द्वारा लड़के के परिवार वालों के साथ मारपीट भी की गई है. केस वापस लेने के लिए अन्य लोगों से भी फोन कराया जा रहा है.
ये भी पढ़ेंः HC में प्रधानाचार्य पदों में पदोन्नति मामले में सुनवाई, कोर्ट ने सरकार और लोक सेवा आयोग से मांगा जवाब