श्रीगंगानगर. सेक्स स्कैंडल में फंसाने का डर दिखाकर एक व्यक्ति को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने न्यायिक अभिरक्षा में चल रही एक युवती को दोषी करार दिया. साथ ही उसे 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा दोषी युवती पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं, जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में दोषी युवती को एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
अपर लोक अभियोजक राजीव कौशिक ने बताया कि यह फैसला जिला जज डॉ. महेंद्र के एस सोलंकी ने सुनाया है. उन्होंने बताया कि बसंती चौक के निकट चावला कॉलोनी निवासी राधेश्याम साईं के पुत्र राजेंद्र साईं ने 2020 में कोतवाली थाना में एक रिपोर्ट दी थी. उस रिपोर्ट में बताया गया था कि 10 जुलाई, 2020 की सुबह उसके पिता ने कमरे में खुदकुशी कर ली थी. वहीं, मौके से दो सुसाइड नोट बरामद हुए थे, जिसमें मृतक ने जयपुर निवासी आरोपी युवती और उसके साथी पर उसे सेक्स स्कैंडल में फंसा कर और होटल संचालक के साथ मिलकर रुपए ऐंठने, धमकाने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने की बात लिखी थी.
इसे भी पढ़ें - सवाई माधोपुर सेक्स स्कैंडल पर बोले राजस्थान सेवादल अध्यक्ष, अगर इस मामले में महिला कांग्रेस सेवादल की हुई तो दे दूंगा इस्तीफा
इसके बाद मृतक के बेटे राजेंद्र साईं ने उसके पिता का मोबाइल चेक किया तो उसमें आरोपी युवती और उसके दोनों साथियों के व्हाट्सएप मैसेज मिले, जिससे साफ हुआ कि इन लोगों ने ही उसके पिता को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था. वहीं, मृतक के बेटे राजेंद्र साईं ने बताया कि उसके पिता को डराकर इन आरोपियों ने अढ़ाई लाख रुपए भी लिए थे. उसके बाद कोतवाली पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया.
नाम बदल कर करते थे चैटिंग : अपर लोक अभियोजक राजीव कौशिक ने बताया कि पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी युवती नाम बदलकर राधेश्याम से फोन और व्हाट्सएप पर चैटिंग करती थी. इसी तरह उसके दो अन्य साथी राधेश्याम को ब्लैकमेल कर रहे थे. ऐसे में पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की और दोनों को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया. इस दौरान बीमारी के चलते एक आरोपी को पैरोल पर छोड़ दिया गया. वहीं, सोमवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने सभी सबूतों के आधार पर आरोपी युवती को दोषी करार दिया और उसे 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही उस पर 50 हजार का जुर्माना लगाया.