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Rajasthan: अब निःशुल्क स्कूटी के लिए 30 नवंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

अब निःशुल्क स्कूटी के लिए पात्र विशेष योग्यजन आवेदक 30 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन.

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निःशुल्क स्कूटी आवेदन (ETV BHARAT JAIPUR)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 23, 2024, 7:35 AM IST

जयपुर : राजस्थान सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं दिव्यांगजनों के जीवन को बेहतर व आसान बनाने में मददगार साबित हो रही हैं. इसी कड़ी में निःशुल्क स्कूटी के लिए पात्र विशेष योग्यजन आवेदक 30 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे. जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि दिव्यांगजन जिनके 40 प्रतिशत से अधिक चलन निःशक्तता हो, जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में अध्ययनरत हो अथवा रोजगार करते हो उनसे निःशुल्क स्कूटी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अपील है.

सोनी ने बताया कि अध्ययनरत दिव्यांगजनों व रोजगार करने वाले दिव्यांगजनों को जन्म तिथि, मूल निवास, 40 प्रतिशत दिव्यांगजनता प्रमाण पत्र पूर्व के 8 वर्षों में भारत सरकार/राजस्थान सरकार से स्कूटी प्राप्त नहीं करने का शपथ पत्र, स्वयं का विकलांगता प्रदर्शित फोटो, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड इत्यादि मूल दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन में ई-मित्र अथवा एसएसओ पोर्टल से एसजेएमएस डीएसएपी के माध्यम से करना होगा.

इसे भी पढ़ें - बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी की एक और पहल, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में उठाया बड़ा कदम

उन्होंने बताया कि विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त युवाओं को पेंशन पीपीओ और रोजगार करने वाले दिव्यांगजनों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपए का शपथ पत्र पेश करना होगा. ऐसे आवेदक स्कूटी ऑनलाइन पोर्टल पर पूर्व में आवेदन कर चुके हैं एवं स्कूटी से वंचित रहे हैं, उन्हें पुनः आवेदन करना होगा.

जयपुर : राजस्थान सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं दिव्यांगजनों के जीवन को बेहतर व आसान बनाने में मददगार साबित हो रही हैं. इसी कड़ी में निःशुल्क स्कूटी के लिए पात्र विशेष योग्यजन आवेदक 30 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे. जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि दिव्यांगजन जिनके 40 प्रतिशत से अधिक चलन निःशक्तता हो, जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में अध्ययनरत हो अथवा रोजगार करते हो उनसे निःशुल्क स्कूटी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अपील है.

सोनी ने बताया कि अध्ययनरत दिव्यांगजनों व रोजगार करने वाले दिव्यांगजनों को जन्म तिथि, मूल निवास, 40 प्रतिशत दिव्यांगजनता प्रमाण पत्र पूर्व के 8 वर्षों में भारत सरकार/राजस्थान सरकार से स्कूटी प्राप्त नहीं करने का शपथ पत्र, स्वयं का विकलांगता प्रदर्शित फोटो, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड इत्यादि मूल दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन में ई-मित्र अथवा एसएसओ पोर्टल से एसजेएमएस डीएसएपी के माध्यम से करना होगा.

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उन्होंने बताया कि विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त युवाओं को पेंशन पीपीओ और रोजगार करने वाले दिव्यांगजनों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपए का शपथ पत्र पेश करना होगा. ऐसे आवेदक स्कूटी ऑनलाइन पोर्टल पर पूर्व में आवेदन कर चुके हैं एवं स्कूटी से वंचित रहे हैं, उन्हें पुनः आवेदन करना होगा.

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