सोनभद्र : अपर सत्र न्यायाधीश सोनभद्र ने पत्नी पर हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल करने के आरोपी पति को दोषी करार दिया. कोर्ट ने पति को 5 साल 6 महीने कैद की सजा सुनाई. इसके अलावा 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. अर्थदंड जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह निर्णय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने गुरुवार को सुनाया.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक सुकृत पुलिस चौकी क्षेत्र के खाने-आजमपुर गांव निवासी राजेंद्र यादव ने जून 2019 में राबटर्सगंज कोतवाली में तहरीर दी थी. आरोप लगाया था कि उनका बेटा रमेश यादव अपनी पत्नी के साथ आए दिन मारपीट करता है. 24 जून 2019 को उसने अपनी पत्नी गुड़िया के सिर पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर के उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था. इससे वह गंभीर रूप से घायल होने के साथ ही अचेत हो गई.
उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल ले जाया गया. यहां से ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया. वहीं पुलिस ने पिता की तहरीर के आधार पर बेटे रमेश यादव के खिलाफ रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में मामला दर्ज किया था. विवेचना के बाद पर्याप्त सबूत और बयान के आधार पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने गवाहों के बयान के बाद दोषसिद्ध पाकर दोषी रमेश यादव को पांच वर्ष छह मास के कठोर कारावास से दंडित किया. पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड की अदायगी न किए जाने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
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