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झाड़-फूंक के आरोप में टांगी से की थी बुजुर्ग की हत्या, औरंगाबाद में 16 दोषियों को उम्रकैद की सजा - Life Imprisonment In Aurangabad

Aurangabad Court: बिहार के औरंगाबाद कोर्ट ने हत्या मामले में 16 आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. तंत्र मंत्र करने के आरोप में बुजुर्ग की टांगी से काटकर हत्या कर दी गई थी. पढ़ें पूरी खबर.

औरंगाबाद में हत्या मामले में 16 दोषी को सजा
औरंगाबाद में हत्या मामले में 16 दोषी को सजा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jun 8, 2024, 12:18 PM IST

औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद में हत्या मामले में अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ने 16 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ जुर्माना भी लगाया गया है. 4 साल पहले एक बुजुर्ग की टांगी से काटकर हत्या कर दी गई थी.

25 हजार रुपए जुर्मानाः औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश 2 संजय मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई की. कुटुंबा थाने में दर्ज कांड में सुनवाई करते हुए 16 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर सभी अभियुक्तों को छह माह की अतिरिक्त सजा होगी.

16 लोगों को मिली सजाः कुटुंबा थाना क्षेत्र के समदा इब्राहिमपुर में 13 अगस्त 2020 को जगदीश राम की निर्मम हत्या कर दी गई थी. इस मामले में एपीपी राजाराम चौधरी ने बताया कि कुटुंबा थाना क्षेत्र के सोनू राम की पत्नी पुष्पा देवी ने 13 अगस्त 2020 को कुटुंबा थाना में एक प्राथमिकी दर्ज करवाया. गांव के 16 लोगों पर आरोप लगाया था कि उन लोगों ने उसके ससुर जगदीश राम की हत्या टांगी और गड़ासे से काटकर कर दी.

13 अगस्त 2020 की घटनाः पुष्पा देवी ने बताया था कि गांव के ही भुवनेश्वर राम के पुत्र जगल राम की 9 अगस्त 2020 को किसी बीमारी से मौत हो गई थी. सभी अभियुक्तों ने उनके ससुर पर ओझा गुनी का आरोप लगाकर 13 अगस्त की दोपहर हत्या कर दी थी. शिकायत में कहा था कि उनके ससुर जान बचाकर भागे लेकिन सभी ने उन्हें खदेड़कर अमरपुर गांव के पक्की रोड के पास पकड़ लिया और टांगी-गड़ासे से गला काट दिया. एपीपी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मामला अदालत में चला.

यह भी पढ़ेंः सीएसपी संचालक से लूट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, चार अपराधियों की तलाश - Criminal arrested in Aurangabad

औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद में हत्या मामले में अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ने 16 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ जुर्माना भी लगाया गया है. 4 साल पहले एक बुजुर्ग की टांगी से काटकर हत्या कर दी गई थी.

25 हजार रुपए जुर्मानाः औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश 2 संजय मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई की. कुटुंबा थाने में दर्ज कांड में सुनवाई करते हुए 16 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर सभी अभियुक्तों को छह माह की अतिरिक्त सजा होगी.

16 लोगों को मिली सजाः कुटुंबा थाना क्षेत्र के समदा इब्राहिमपुर में 13 अगस्त 2020 को जगदीश राम की निर्मम हत्या कर दी गई थी. इस मामले में एपीपी राजाराम चौधरी ने बताया कि कुटुंबा थाना क्षेत्र के सोनू राम की पत्नी पुष्पा देवी ने 13 अगस्त 2020 को कुटुंबा थाना में एक प्राथमिकी दर्ज करवाया. गांव के 16 लोगों पर आरोप लगाया था कि उन लोगों ने उसके ससुर जगदीश राम की हत्या टांगी और गड़ासे से काटकर कर दी.

13 अगस्त 2020 की घटनाः पुष्पा देवी ने बताया था कि गांव के ही भुवनेश्वर राम के पुत्र जगल राम की 9 अगस्त 2020 को किसी बीमारी से मौत हो गई थी. सभी अभियुक्तों ने उनके ससुर पर ओझा गुनी का आरोप लगाकर 13 अगस्त की दोपहर हत्या कर दी थी. शिकायत में कहा था कि उनके ससुर जान बचाकर भागे लेकिन सभी ने उन्हें खदेड़कर अमरपुर गांव के पक्की रोड के पास पकड़ लिया और टांगी-गड़ासे से गला काट दिया. एपीपी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मामला अदालत में चला.

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