वाराणसी: धर्मनगरी में काशी में रोपवे का प्रोजेक्ट अब तेजी से आगे बढ़ रहा है. रोपवे की वायर को डालने के बाद अब स्टेशन बनाया जाएगा. रास्ते में पड़ने वाली बाधाओं को दूर करने का काम शुरू कर दिया गया है. इसी कड़ी में सोमवार को गोदौलिया चौराहे पर रोपवे स्टेशन बनाने में बाधा बन रहे दुकानों और घरों को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त किया गया.
वाराणसी विकास प्राधिकरण की टीम ने अतिक्रमण हटाना शुरू किया तो स्थानीय दुकानदार और लोगों ने विरोध शुरू कर दिया. इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ कारोबारी की भीड़ में इकट्ठा होती गई और अधिकारियों के साथ उनकी बहस भी होने लगी. फिलहाल इस मामले में आज कार्रवाई करते हुए बुलडोजर के जरिए वहां मौजूद निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है.
गोदौलिया चौराहे पर बनेगा स्टेशनः दरअसल, वाराणसी में पहले चरण में रोपवे की लंबाई 3.8 किलोमीटर है और इसमें 150 केबल ट्रॉलियों का संचालन किया जाना है. देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे सिस्टम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए पुलिस प्रशासन ने गोदौलिया से गिरजाघर चौराहे के रास्ते पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर के जरिए यहां दुकानों और अन्य स्ट्रक्चर को ध्वस्त किया. क्योंकि गोदौलिया चौराहे पर रोपवे के लिए स्टेशन का निर्माण होना है. जिसे देखते हुए वाराणसी विकास प्राधिकरण की टीम ने सुबह पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी थी. देर शाम तक कार्रवाई जारी रही दौरान विरोध प्रदर्शन भी होता रहा.
बुलडोजर के आगे खड़े हुए व्यापारीः वहीं, स्थानीय कारोबारी का कहना था कि विकास प्राधिकरण से एक हफ्ते का समय मांगा गया था. जमीन से संबंधित दस्तावेज दिखाने के लिए. लेकिन बिना दस्तावेज देखे अचानक से यहां पर बुलडोजर पहुंचा और कार्रवाई शुरू हो गई. जिसके बाद बुलडोजर ने यहां पर निर्माण को गिराना शुरू कर दिया. इस दौरान कुछ व्यापारी बुलडोजर के आगे खड़े भी हो गए. इसके बाद पुलिस को कुछ देर के लिए कार्रवाई रोकनी पड़ी.
मकान मालिकों को मिलेगा मुआवजाः वीडीए की ओर से प्रेस नोट जारी कर कहा है कि वाराणसी में रोप-वे के संचालन के लिए अन्तिम टावर सं-29 व स्टेशन-5 (गोदौलिया) का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है. वाराणसी नगर में आवागमन की समस्या के समाधान के लिए अत्याधुनिक तकनीक के आधार पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए वाराणसी रोप-वे की पायलट परियोजना का निर्माण कार्यदायी संस्था NHLML द्वारा किया जा रहा है. रोप-वे के निर्माण के एलाइनमेन्ट में यदि कोई भूमि किसी निजी व्यक्ति की आती है तो सम्बन्धित मालिक को भूमि और निर्माण का नियमानुसार क्षतिपूर्ति दिया जाएगा. इस सम्बन्ध में सम्बन्धित मकान मालिक को सूचना दी गई है कि कभी भी दस्तावेज तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं. राजस्व व सम्बन्धित विभागों से दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद नियमानुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा सकेगा.
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