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नशा तस्करी मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, तीन दोषियों को दो साल की कठोर कारावास की सजा

शिमला जिला कोर्ट ने नशा तस्करी मामले में तीन दोषियों को दो साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

शिमला जिला कोर्ट
शिमला जिला कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : 3 hours ago

शिमला: नशा तस्करी मामले में कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाया है. शिमला जिला कोर्ट ने 3 नशा तस्करों को दोषी करार देते हुए तीनों को दो-दो साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने तीनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. एनडीपीएस एक्ट मामले में गुंजन कांगो, सोनम लून्ड्रप और अश्वनी जोशी को अदालत ने दोषी करार दिया. पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान तीनों आरोपियों के पास से 7.57 ग्राम चिट्टा बरामद किया था.

मामले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने कहा, "29 जनवरी 2023 को पुलिस टीम सरकारी गाड़ी में चुहाबाग खनेरी से थोड़ा आगे पहुंची थी. इस दौरान पुलिस को सड़क किनारे एक सफेद रंग की क्रेटा गाड़ी खड़ी दिखी, जिसमें 3 व्यक्ति बैठे थे. जब पुलिस ने तीनों से वहां पर रुकने का कारण पूछा तो वह घबरा गए. जिस पर पुलिस को शक हुआ और उन्होंने तीन आरोपियों की तलाशी ली. इस दौरान पुलिस ने ड्राइवर सीट पर बैठे व्यक्ति को मुट्ठी खोलने को कहा. मुट्ठी खोलने पर आरोपी के हाथ में दस रुपए का रोल किया नोट मिला. गाड़ी चेकिंग करने पर ड्राइवर वाली खिड़की में पारदर्शी लिफाफा बरामद भी हुआ, जिसे खोलने पर लिफाफे से 7.57 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ".

कमल चंदेल ने कहा, "पुलिस पूछताछ में इन आरोपियों ने बताया कि यह चिट्टा उन्होंने 15 हजार रुपए में चंडीगढ़ से खरीदा था. जिसके बाद पुलिस ने मामले में थाना रामपुर में केस दर्ज किया और तीनों का चालान चालान कर अदालत में पेश किया, जहां पर कुल 12 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए. वहीं, आरोपी और अभियोग पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया और 2-2 साल कारावास की सजा सुनाई.

ये भी पढ़ें: गग्गल एयरपोर्ट विस्तारीकरण मामला, हाईकोर्ट ने ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के दिए आदेश

शिमला: नशा तस्करी मामले में कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाया है. शिमला जिला कोर्ट ने 3 नशा तस्करों को दोषी करार देते हुए तीनों को दो-दो साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने तीनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. एनडीपीएस एक्ट मामले में गुंजन कांगो, सोनम लून्ड्रप और अश्वनी जोशी को अदालत ने दोषी करार दिया. पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान तीनों आरोपियों के पास से 7.57 ग्राम चिट्टा बरामद किया था.

मामले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने कहा, "29 जनवरी 2023 को पुलिस टीम सरकारी गाड़ी में चुहाबाग खनेरी से थोड़ा आगे पहुंची थी. इस दौरान पुलिस को सड़क किनारे एक सफेद रंग की क्रेटा गाड़ी खड़ी दिखी, जिसमें 3 व्यक्ति बैठे थे. जब पुलिस ने तीनों से वहां पर रुकने का कारण पूछा तो वह घबरा गए. जिस पर पुलिस को शक हुआ और उन्होंने तीन आरोपियों की तलाशी ली. इस दौरान पुलिस ने ड्राइवर सीट पर बैठे व्यक्ति को मुट्ठी खोलने को कहा. मुट्ठी खोलने पर आरोपी के हाथ में दस रुपए का रोल किया नोट मिला. गाड़ी चेकिंग करने पर ड्राइवर वाली खिड़की में पारदर्शी लिफाफा बरामद भी हुआ, जिसे खोलने पर लिफाफे से 7.57 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ".

कमल चंदेल ने कहा, "पुलिस पूछताछ में इन आरोपियों ने बताया कि यह चिट्टा उन्होंने 15 हजार रुपए में चंडीगढ़ से खरीदा था. जिसके बाद पुलिस ने मामले में थाना रामपुर में केस दर्ज किया और तीनों का चालान चालान कर अदालत में पेश किया, जहां पर कुल 12 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए. वहीं, आरोपी और अभियोग पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया और 2-2 साल कारावास की सजा सुनाई.

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