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उत्तराखंड कैबिनेट: आवास नीति संशोधन को मंत्रिमंडल की मंजूरी, स्टांप ड्यूटी में मिलेगी छूट - UTTARAKHAND CABINET MEETING

कैबिनेट बैठक में कुल 22 प्रस्तावों पर लगी मुहर, बिजली सब्सिडी का दुरुपयोग करने वालों से वसूला जाएगा दोगुना पैसा, खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश को मंजूरी

UTTARAKHAND CABINET
फाइल फोटो. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Dec 11, 2024, 3:20 PM IST

Updated : Dec 11, 2024, 4:15 PM IST

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार 11 दिसंबर को उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में मंत्रीमंडल की महत्वपूर्ण हुई. कैबिनेट बैठक करीब तीन घंटे तक चली. कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी. कैबिनेट बैठक में बड़ा प्रस्ताव विद्युत उपभोक्ताओं को दी जानें वाली सब्सिडी से जुड़ा है. यानी की जो उपभोक्ता सब्सिडी के प्रावधान का दुरुपयोग कर रहा है, उससे दोगुना पैसा वसूला जाएगा.

उत्तराखंड आवास नीति: उत्तराखंड आवास नीति में किए गए संशोधन को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली है, जिसके तहत स्टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी. उत्तराखंड आवास नीति 2017 में संशोधन कर नई आवास नीति 2024 को लागू किया जाएगा. यह नियमावली किफायती आवासीय परियोजनाओं को बढ़ावा देने के मकसद से बनाई गई है. इस नीति में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सालाना इनकम के मानक को बढ़ाकर ₹पांच लाख कर दिया गया है. वहीं, अब डेढ़ लाख रुपए के स्थान पर आवास खरीदने वाले व्यक्ति को दो लाख रुपए बतौर स्टेट सब्सिडी दिए जाएंगे.

अन्य मुख्य फैसले-

  1. वाहन चालकों का वर्दी भत्ता बढ़ाया गया: वाहन चालकों को 3000 रुपए प्रति साल के हिसाब से मिलेगा वर्दी भत्ता. उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की विभागाध्यक्ष के रूप में दिया गया वित्तीय अधिकार.
  2. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायक के नियुक्त के लिए नियमावली की मिली मंजूरी.
  3. ट्रांसजेंडर पर्सन कल्याण बोर्ड गठन को मंजूरी.
  4. विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती के लिए संचालित योजना में लिया गया संशोधन.
  5. इसके अलावा राज्य सहकारी समिति निर्वाचन संशोधन नियमावली को मिली मंजूरी. महिलाओं को मिलेगा मतदान का अधिकार.
  6. माध्यमिक शिक्षा विभाग की विद्यालयी शिक्षा नियम ने तहत अगर कोई अपना लिंग परिवर्तन करता है तो वो अपने नाम का परिवर्तन कर सकता है.
  7. खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश को मिली मंजूरी.

चिकित्सा क्षेत्र में वेतन विसंगतियों का समाधान: 2003 बैच के डॉक्टरों की सैलरी में कमियों को दूर करने के लिए विशेष डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (SDACP) योजना के तहत रिवाइज सैलरी मैट्रिक्स को अपनाने का एक और अवसर दिया गया है. इससे राज्य की पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में चिकित्सकों की तैनाती सुनिश्चित होगी, लेकिन ये छूट स्पेशल केस में अपवाद के रूप में दी गई है.

अन्य फैसले-

  1. निराश्रित गौवंश के लिए शहरी क्षेत्रों में बनने वाले गौ सदन शहरी विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले गौ सदन पंचायत के स्तर से बनेंगे. विभाग को नीति बनाने के दिए गए है निर्देश.
  2. उत्तराखंड में उत्पादित सी ग्रेड के सेब और नाशपाती का समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया.
  3. उत्कृष्ट शोधपत्र प्रकाशन योजना को मिली मंजूरी.
  4. परिवहन निगम को 100 नई बसें खरीदने की मंजूरी. लोन का ब्याज राज्य सरकार करेगी वहन. इसके लिए 34 करोड़ रुपए का रखा गया है बजट.
  5. राजकीय मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पतालों में एक समान किया गया यूजर चार्जेज.
  6. अनुसूचित जनजाति में सयाल जाति के नाम पर सयाला रखने को मंजूरी.

सेवा निवृत कर्मियों के लिए नोशनल वेतन वृद्धि: 30 जून या फिर 31 दिसंबर को रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा. दरअसल, कर्मचारियों को साल में एक बार इंक्रीमेंट मिलता है, लेकिन कई बार कर्मचारी साल के मिड में या फिर साल के अंत में रिटायर हो जाते हैं तो उनको इंक्रीमेंट का लाभ, उनको पेंशन में नहीं मिल पाता है. जिस पर वित्त विभाग ने निर्णय लिया है कि जो भी कर्मचारी 30 जून या फिर 31 दिसंबर में रिटायरमेंट होता है तो उनके पेंशन गणना के लिए अतिरिक्त नोशनल इंक्रीमेंट दी जाएगी. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार लिया गया है.

अन्य फैसले-

  1. उत्तराखंड राजस्व कानूनगो संघ एवं पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, राजस्व उपनिरीक्षक, राजस्व सेवक संघ की हड़ताल अवधि को उनके उपार्जित अवकाश में किया जाएगा परिवर्तित.
  2. रेरा का वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 को सदन के पटल पर रखने को मिली मंजूरी.
  3. मुख्यमंत्री विद्यार्थी शैक्षिक भारत दर्शन योजना 2024 के तहत प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय और शासकीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को शैक्षिक भारत भ्रमण कराया जाएगा. मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है.
  4. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञानवर्धन प्रशिक्षण योजना को मिली मंजूरी. इस योजना के तहत शिक्षकों को देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों में प्रशिक्षण कराया जाएगा.

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार 11 दिसंबर को उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में मंत्रीमंडल की महत्वपूर्ण हुई. कैबिनेट बैठक करीब तीन घंटे तक चली. कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी. कैबिनेट बैठक में बड़ा प्रस्ताव विद्युत उपभोक्ताओं को दी जानें वाली सब्सिडी से जुड़ा है. यानी की जो उपभोक्ता सब्सिडी के प्रावधान का दुरुपयोग कर रहा है, उससे दोगुना पैसा वसूला जाएगा.

उत्तराखंड आवास नीति: उत्तराखंड आवास नीति में किए गए संशोधन को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली है, जिसके तहत स्टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी. उत्तराखंड आवास नीति 2017 में संशोधन कर नई आवास नीति 2024 को लागू किया जाएगा. यह नियमावली किफायती आवासीय परियोजनाओं को बढ़ावा देने के मकसद से बनाई गई है. इस नीति में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सालाना इनकम के मानक को बढ़ाकर ₹पांच लाख कर दिया गया है. वहीं, अब डेढ़ लाख रुपए के स्थान पर आवास खरीदने वाले व्यक्ति को दो लाख रुपए बतौर स्टेट सब्सिडी दिए जाएंगे.

अन्य मुख्य फैसले-

  1. वाहन चालकों का वर्दी भत्ता बढ़ाया गया: वाहन चालकों को 3000 रुपए प्रति साल के हिसाब से मिलेगा वर्दी भत्ता. उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की विभागाध्यक्ष के रूप में दिया गया वित्तीय अधिकार.
  2. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायक के नियुक्त के लिए नियमावली की मिली मंजूरी.
  3. ट्रांसजेंडर पर्सन कल्याण बोर्ड गठन को मंजूरी.
  4. विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती के लिए संचालित योजना में लिया गया संशोधन.
  5. इसके अलावा राज्य सहकारी समिति निर्वाचन संशोधन नियमावली को मिली मंजूरी. महिलाओं को मिलेगा मतदान का अधिकार.
  6. माध्यमिक शिक्षा विभाग की विद्यालयी शिक्षा नियम ने तहत अगर कोई अपना लिंग परिवर्तन करता है तो वो अपने नाम का परिवर्तन कर सकता है.
  7. खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश को मिली मंजूरी.

चिकित्सा क्षेत्र में वेतन विसंगतियों का समाधान: 2003 बैच के डॉक्टरों की सैलरी में कमियों को दूर करने के लिए विशेष डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (SDACP) योजना के तहत रिवाइज सैलरी मैट्रिक्स को अपनाने का एक और अवसर दिया गया है. इससे राज्य की पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में चिकित्सकों की तैनाती सुनिश्चित होगी, लेकिन ये छूट स्पेशल केस में अपवाद के रूप में दी गई है.

अन्य फैसले-

  1. निराश्रित गौवंश के लिए शहरी क्षेत्रों में बनने वाले गौ सदन शहरी विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले गौ सदन पंचायत के स्तर से बनेंगे. विभाग को नीति बनाने के दिए गए है निर्देश.
  2. उत्तराखंड में उत्पादित सी ग्रेड के सेब और नाशपाती का समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया.
  3. उत्कृष्ट शोधपत्र प्रकाशन योजना को मिली मंजूरी.
  4. परिवहन निगम को 100 नई बसें खरीदने की मंजूरी. लोन का ब्याज राज्य सरकार करेगी वहन. इसके लिए 34 करोड़ रुपए का रखा गया है बजट.
  5. राजकीय मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पतालों में एक समान किया गया यूजर चार्जेज.
  6. अनुसूचित जनजाति में सयाल जाति के नाम पर सयाला रखने को मंजूरी.

सेवा निवृत कर्मियों के लिए नोशनल वेतन वृद्धि: 30 जून या फिर 31 दिसंबर को रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा. दरअसल, कर्मचारियों को साल में एक बार इंक्रीमेंट मिलता है, लेकिन कई बार कर्मचारी साल के मिड में या फिर साल के अंत में रिटायर हो जाते हैं तो उनको इंक्रीमेंट का लाभ, उनको पेंशन में नहीं मिल पाता है. जिस पर वित्त विभाग ने निर्णय लिया है कि जो भी कर्मचारी 30 जून या फिर 31 दिसंबर में रिटायरमेंट होता है तो उनके पेंशन गणना के लिए अतिरिक्त नोशनल इंक्रीमेंट दी जाएगी. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार लिया गया है.

अन्य फैसले-

  1. उत्तराखंड राजस्व कानूनगो संघ एवं पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, राजस्व उपनिरीक्षक, राजस्व सेवक संघ की हड़ताल अवधि को उनके उपार्जित अवकाश में किया जाएगा परिवर्तित.
  2. रेरा का वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 को सदन के पटल पर रखने को मिली मंजूरी.
  3. मुख्यमंत्री विद्यार्थी शैक्षिक भारत दर्शन योजना 2024 के तहत प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय और शासकीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को शैक्षिक भारत भ्रमण कराया जाएगा. मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है.
  4. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञानवर्धन प्रशिक्षण योजना को मिली मंजूरी. इस योजना के तहत शिक्षकों को देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों में प्रशिक्षण कराया जाएगा.

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Last Updated : Dec 11, 2024, 4:15 PM IST
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