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गाजियाबाद में धारा 163 लागू, जानिए कब तक और किन कार्यों पर रहेगी पाबंदी - SECTION 163 IMPLEMENTED GHAZIABAD

-अतिरिक्त पुलिस आयुक्त की तरफ से जारी किया गया आदेश. -सात जनवरी, 2025 तक रहेगा लागू.

गाजियाबाद में धारा 163 लागू
गाजियाबाद में धारा 163 लागू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 8, 2024, 8:52 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में धारा 163 लागू की गई है. इसके तहत गाजियाबाद में कई प्रकार की पाबंदी लागू हो गई हैं. दरअसल चौधरी चरण सिंह जयंती, क्रिसमस ईव, क्रिसमस डे, नव वर्ष, धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और संगठनों द्वारा किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन और परीक्षाओं को देखते लगाते हुए गाजियाबाद में धारा 163 लागू कर दी गई है.

धारा 163 को लेकर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वारा आदेश जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना, जुलूस, प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नहीं होंगे, ना ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे. कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति या समूह किसी भी क्षेत्र में जाकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे जातीय हिंसा और अन्य विवाद उत्पन्न होने की संभावना हो.

रैली का नहीं कर सकेंगे आयोजन: आदेश के मुताबिक, कमिश्नरेट गाजियाबाद में किसी भी गांव या मोहल्ले में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसके जाने से उसे क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो. सक्षम अधिकारी और संबंधित मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना कोई भी जुलूस, सभा, सम्मेलन, धरना प्रदर्शन और रैली का आयोजन नहीं किया जा सकेगा.

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई: इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार अस्त्र शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ या ऐसी वस्तु, जिनका प्रयोग आक्रमण किए जाने में किया जा सकता है और चाकू, भाला, तलवार, छुरा आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही इनको इकट्ठा नहीं करेगा. साथ ही इसका प्रदर्शन भी नहीं करेगा. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. गाजियाबाद में धारा 163 में 7 जनवरी, 2025 तक लागू रहेगी.

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में धारा 163 लागू की गई है. इसके तहत गाजियाबाद में कई प्रकार की पाबंदी लागू हो गई हैं. दरअसल चौधरी चरण सिंह जयंती, क्रिसमस ईव, क्रिसमस डे, नव वर्ष, धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और संगठनों द्वारा किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन और परीक्षाओं को देखते लगाते हुए गाजियाबाद में धारा 163 लागू कर दी गई है.

धारा 163 को लेकर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वारा आदेश जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना, जुलूस, प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नहीं होंगे, ना ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे. कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति या समूह किसी भी क्षेत्र में जाकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे जातीय हिंसा और अन्य विवाद उत्पन्न होने की संभावना हो.

रैली का नहीं कर सकेंगे आयोजन: आदेश के मुताबिक, कमिश्नरेट गाजियाबाद में किसी भी गांव या मोहल्ले में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसके जाने से उसे क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो. सक्षम अधिकारी और संबंधित मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना कोई भी जुलूस, सभा, सम्मेलन, धरना प्रदर्शन और रैली का आयोजन नहीं किया जा सकेगा.

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई: इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार अस्त्र शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ या ऐसी वस्तु, जिनका प्रयोग आक्रमण किए जाने में किया जा सकता है और चाकू, भाला, तलवार, छुरा आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही इनको इकट्ठा नहीं करेगा. साथ ही इसका प्रदर्शन भी नहीं करेगा. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. गाजियाबाद में धारा 163 में 7 जनवरी, 2025 तक लागू रहेगी.

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