नई दिल्ली: कमिश्नरेट गाजियाबाद के अपर पुलिस आयुक्त दिनेश पी ने धारा 144 को लेकर आदेश जारी किया है. अगले तीन हफ्तों तक गाजियाबाद में धारा 144 लागू रहेगी. आदेश में कहा गया है कि 10 जून तक किसी भी प्रत्याशी और राजनीतिक दल के समर्थक किसी भी प्रकार की जातिगत और धार्मिक आधार पर टिप्पणी नहीं करेंगे.
किसी व्यक्ति और गैर सरकारी संगठनों द्वारा बिना अनुमति कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा. कार्यक्रम की अनुमति मिलने पर लिखित रूप में देना होगा कि वह कार्यक्रम चुनाव से संबंधित नहीं है और उनके द्वारा कार्यक्रम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी.
20 पॉइंट्स के आदेश में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दल द्वारा किसी व्यक्ति के घर के सामने धरना और प्रदर्शन नहीं किया जाएगा. किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी द्वारा बिना अनुमति के कोई रोड शो नहीं किया जाएगा. इस अवधि के दौरान लाइसेंसी शस्त्र लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा.
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अपर पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश में साफ कहा गया है किसी भी व्यक्ति द्वारा मतगणना के दिन मतगणना केंद्र पर मोबाइल फोन, स्मार्टफोन वायरलेस और अन्य कोई संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आदि को लेकर जाना प्रतिबंधित रहेगा. किसी भी प्रकार की फेक न्यूज़ अफवाह को सोशल मीडिया या अन्य किसी माध्यम से प्रसारित नहीं किया जाएगा.
बता दें, गाजियाबाद में 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ था. गोविंदपुरम स्थित अनाज मंडी के स्ट्रांग रूम में लोकसभा क्षेत्र की ईवीएम मशीनों को तीन स्तरीय सुरक्षा में रखा गया है. अनाज मंडी में मतगणना की तमाम तैयारियां की जा रही है. जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह द्वारा हाल ही में मतगणना की तैयारी का निरीक्षण किया गया था.
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