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संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 19 मार्च तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने एक बार फिर बढ़ा दी है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Mar 7, 2024, 8:04 PM IST

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने दिल्ली शराब घोटाला (Delhi liquor policy scam) मामले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग केस के आरोपियों को ईडी के दस्तावेजों के परीक्षण की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने इस मामले के आरोपी और पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 19 मार्च तक बढ़ा दी है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने यह आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी.

कोर्ट ने आज इस मामले के सभी आरोपियों को ईडी के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करने की अनुमति दे दी. कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के वकील या उनके अधिकृत वकील सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक ईडी दफ्तर जाकर दस्तावेजों का परीक्षण कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के वकील ईडी के जांच अधिकारी को ई-मेल या व्हाट्स ऐप से पूर्व सूचना भेजकर भी दस्तावेजों के परीक्षण की सूचना दे सकते हैं. उसके बाद तय समय पर जाकर दस्तावेजों का परीक्षण कर सकते हैं.

बता दें, 17 फरवरी को कोर्ट ने आरोपियों के वकील से नाराजगी जताई थी और कहा था कि दस्तावेजों के परीक्षण के लिए एक साल दिया गया था. लेकिन अभी भी देरी हो रही है. सुनवाई के दौरान सर्वेश मिश्रा के वकील ने कहा था कि ईडी ने सर्वेश मिश्रा को मामले में सरकारी गवाह बनने का ऑफर दिया था. आरोपियों की ओर से पेश वकील ने कहा था कि संजय सिंह के मामले में चार्जशीट दाखिल की गई. उसके बाद ईडी ने नए दस्तावेज जोड़ दिया. उन्होंने कहा था कि ईडी के हिसाब से कानून नहीं चलेगा.

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने दिल्ली शराब घोटाला (Delhi liquor policy scam) मामले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग केस के आरोपियों को ईडी के दस्तावेजों के परीक्षण की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने इस मामले के आरोपी और पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 19 मार्च तक बढ़ा दी है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने यह आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी.

कोर्ट ने आज इस मामले के सभी आरोपियों को ईडी के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करने की अनुमति दे दी. कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के वकील या उनके अधिकृत वकील सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक ईडी दफ्तर जाकर दस्तावेजों का परीक्षण कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के वकील ईडी के जांच अधिकारी को ई-मेल या व्हाट्स ऐप से पूर्व सूचना भेजकर भी दस्तावेजों के परीक्षण की सूचना दे सकते हैं. उसके बाद तय समय पर जाकर दस्तावेजों का परीक्षण कर सकते हैं.

बता दें, 17 फरवरी को कोर्ट ने आरोपियों के वकील से नाराजगी जताई थी और कहा था कि दस्तावेजों के परीक्षण के लिए एक साल दिया गया था. लेकिन अभी भी देरी हो रही है. सुनवाई के दौरान सर्वेश मिश्रा के वकील ने कहा था कि ईडी ने सर्वेश मिश्रा को मामले में सरकारी गवाह बनने का ऑफर दिया था. आरोपियों की ओर से पेश वकील ने कहा था कि संजय सिंह के मामले में चार्जशीट दाखिल की गई. उसके बाद ईडी ने नए दस्तावेज जोड़ दिया. उन्होंने कहा था कि ईडी के हिसाब से कानून नहीं चलेगा.

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