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संभल हिंसा के आरोपियों को कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज, जेल में बंद हैं 73 आरोपी - SAMBHAL NEWS

बीते साल 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की थी हिंसा

संभल हिंसा के आरोपियों की बेल खारिज.
संभल हिंसा के आरोपियों की बेल खारिज. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 30, 2025, 10:04 PM IST

संभल : जेल में बंद संभल हिंसा के 41 आरोपियों की ओर से दाखिल की गई जमानत याचिका पर गुरुवार को ADJ कोर्ट में सुनवाई की गई. इस मामले में ADJ कोर्ट ने 15 आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

संभल हिंसा के आरोपियों की बेल खारिज. (Video Credit; ETV Bharat)

बता दें कि संभल में बीते साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी, जिसमें चार लोगों की मौत हुई थी, जबकि 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे. इस मामले में पुलिस हिंसा में शामिल 73 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जहां सभी आरोपी अभी जेल में बंद हैं. हालांकि, जेल में बंद आरोपियों के मामले की अदालत में पैरवी के लिए लगभग आधा दर्जन से अधिक वकीलों की टीम बनाई गई है. वहीं संभल हिंसा के 41 आरोपियों की ओर से चंदौसी की जिला अदालत में ADJ कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई. एडीजे निर्भय नारायण राय की अदालत ने 15 आरोपियों के मामले में सुनवाई करते हुए उन्हें तगड़ा झटका दिया है.

ADJ की अदालत में 15 आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है. इस मामले में शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश सैनी ने बताया कि जितनी भी याचिका खारिज हुई हैं, यह सब आरोपी थे. इसमें जो भी साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए, वह तर्क संगत हैं. यह सभी लोग CCTV कैमरे में शामिल हैं और नामजद भी हैं. वादी द्वारा इन लोगों के नाम बताए गए हैं. इन लोगों को रोकने का प्रयास किया तो यह लोग सामने आ गए. बताने पर कि धारा 163 लागू है, उसके बाद भी यह लोग घर नहीं गए. इन लोगों ने पुलिस पर एक राय होकर जान से मारने की नीयत से पथराव कर दिया. साथ ही तमंचे चलाए, जिसमे लोगों की भी मौत हो गई है. साथ ही 25 के करीब पुलिस के जवान घायल हो गए थे. सरकारी वाहन को इनके द्वारा फूंक दिया गया था. मैगज़ीन व रबर बुलेट लूट लिए गए थे.

बताया कि यह सब न्यायालय के समक्ष रखा. 15 लोगो की जमानत खारिज़ की गई है. इसमें आरोपी आमिर, समीर, याकूब, सजाउद्दीन, सज्जू, मोहम्मद रिहान, मोहम्मद अली, शारिक, नईम, मोहम्मद गुलफाम, मोहम्मद सलीम, तहज़ीब, मोहम्मद फिरोज़,मोहम्मद शादाब शामिल हैं. इसके अलावा नखासा थाना में पंजीकृत मुकदमे में रुकय्या और फराना की बेल न्यायालय द्वारा खारिज की गई है.

यह भी पढ़ें : संभल हिंसा: तीन न्यायिक जांच कमेटी ने दर्ज किए बयान, दंगों के पीड़ित ज्ञापन देने पहुंचे - SAMBHAL VIOLENCE

संभल : जेल में बंद संभल हिंसा के 41 आरोपियों की ओर से दाखिल की गई जमानत याचिका पर गुरुवार को ADJ कोर्ट में सुनवाई की गई. इस मामले में ADJ कोर्ट ने 15 आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

संभल हिंसा के आरोपियों की बेल खारिज. (Video Credit; ETV Bharat)

बता दें कि संभल में बीते साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी, जिसमें चार लोगों की मौत हुई थी, जबकि 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे. इस मामले में पुलिस हिंसा में शामिल 73 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जहां सभी आरोपी अभी जेल में बंद हैं. हालांकि, जेल में बंद आरोपियों के मामले की अदालत में पैरवी के लिए लगभग आधा दर्जन से अधिक वकीलों की टीम बनाई गई है. वहीं संभल हिंसा के 41 आरोपियों की ओर से चंदौसी की जिला अदालत में ADJ कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई. एडीजे निर्भय नारायण राय की अदालत ने 15 आरोपियों के मामले में सुनवाई करते हुए उन्हें तगड़ा झटका दिया है.

ADJ की अदालत में 15 आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है. इस मामले में शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश सैनी ने बताया कि जितनी भी याचिका खारिज हुई हैं, यह सब आरोपी थे. इसमें जो भी साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए, वह तर्क संगत हैं. यह सभी लोग CCTV कैमरे में शामिल हैं और नामजद भी हैं. वादी द्वारा इन लोगों के नाम बताए गए हैं. इन लोगों को रोकने का प्रयास किया तो यह लोग सामने आ गए. बताने पर कि धारा 163 लागू है, उसके बाद भी यह लोग घर नहीं गए. इन लोगों ने पुलिस पर एक राय होकर जान से मारने की नीयत से पथराव कर दिया. साथ ही तमंचे चलाए, जिसमे लोगों की भी मौत हो गई है. साथ ही 25 के करीब पुलिस के जवान घायल हो गए थे. सरकारी वाहन को इनके द्वारा फूंक दिया गया था. मैगज़ीन व रबर बुलेट लूट लिए गए थे.

बताया कि यह सब न्यायालय के समक्ष रखा. 15 लोगो की जमानत खारिज़ की गई है. इसमें आरोपी आमिर, समीर, याकूब, सजाउद्दीन, सज्जू, मोहम्मद रिहान, मोहम्मद अली, शारिक, नईम, मोहम्मद गुलफाम, मोहम्मद सलीम, तहज़ीब, मोहम्मद फिरोज़,मोहम्मद शादाब शामिल हैं. इसके अलावा नखासा थाना में पंजीकृत मुकदमे में रुकय्या और फराना की बेल न्यायालय द्वारा खारिज की गई है.

यह भी पढ़ें : संभल हिंसा: तीन न्यायिक जांच कमेटी ने दर्ज किए बयान, दंगों के पीड़ित ज्ञापन देने पहुंचे - SAMBHAL VIOLENCE

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