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अवैध मकान निर्माण को लेकर सपा सांसद बर्क को दूसरा नोटिस जारी, पिता बोले-बेटे के नाम नहीं घर - SAMBHAL VIOLENCE

संभल एसडीएम की ओर से जारी नोटिस में एक सप्ताह के भीतर मांगा जवाब, जवाब नहीं देने पर हो सकती है कार्रवाई

संभल सांसद बर्क का मकान.
संभल सांसद बर्क का मकान. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 14, 2024, 8:10 PM IST

संभलः संभल हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. पिछले दिनों जिला प्रशासन की ओर से बगैर नक्शा पास करवाए मकान बनवाने पर नोटिस भेजा गया था. इसके बाद सांसद के अधिवक्ता ने नोटिस को लेकर एक माह का समय मांगा था. लेकिन शनिवार को SDM ने सपा सांसद को दूसरा नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है. जवाब नहीं देने पर उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 के तहत कार्रवाई की जाएगी. उधर, सपा सांसद के पिता का कहना है कि मकान उनके दिवंगत पिता डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क के नाम पर है.

बता दें कि सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को SDM डॉ. वंदना मिश्रा ने बगैर नक्शा मकान निर्माण को लेकर नोटिस भेजा था. जिसमें कहा गया कि सपा सांसद ने बगैर नक्शा पास करवाए मकान का निर्माण कराया है. ऐसे में अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो उनके मकान को ध्वस्त किया जा सकता है. हालांकि सपा सांसद की ओर से नोटिस के जवाब देने के लिए एक माह का समय मांगा गया है. SDM डॉ वंदना मिश्रा ने बताया कि सपा सांसद के अधिवक्ता ने नोटिस को लेकर एक माह का समय मांगा है. एक्ट के तहत सपा सांसद को दूसरा नोटिस जारी किया गया है. एक सप्ताह के भीतर सपा सांसद को अपना जवाब देना होगा. अन्यथा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. एसडीएम ने कहा कि सांसद की ओर से अभी तक दूसरे नोटिस को तामील नहीं किया है.

उधर, सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के पिता मौलाना ममलूकुर्रहमान बर्क ने कहा कि जिस मकान के लिए प्रशासन ने उन्हें नोटिस दिया है. दरअसल वह मकान उनके नाम नहीं है. वह मकान उनके दिवंगत सांसद पिता डॉ शफीकुर्रहमान बर्क के नाम है.

संभलः संभल हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. पिछले दिनों जिला प्रशासन की ओर से बगैर नक्शा पास करवाए मकान बनवाने पर नोटिस भेजा गया था. इसके बाद सांसद के अधिवक्ता ने नोटिस को लेकर एक माह का समय मांगा था. लेकिन शनिवार को SDM ने सपा सांसद को दूसरा नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है. जवाब नहीं देने पर उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 के तहत कार्रवाई की जाएगी. उधर, सपा सांसद के पिता का कहना है कि मकान उनके दिवंगत पिता डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क के नाम पर है.

बता दें कि सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को SDM डॉ. वंदना मिश्रा ने बगैर नक्शा मकान निर्माण को लेकर नोटिस भेजा था. जिसमें कहा गया कि सपा सांसद ने बगैर नक्शा पास करवाए मकान का निर्माण कराया है. ऐसे में अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो उनके मकान को ध्वस्त किया जा सकता है. हालांकि सपा सांसद की ओर से नोटिस के जवाब देने के लिए एक माह का समय मांगा गया है. SDM डॉ वंदना मिश्रा ने बताया कि सपा सांसद के अधिवक्ता ने नोटिस को लेकर एक माह का समय मांगा है. एक्ट के तहत सपा सांसद को दूसरा नोटिस जारी किया गया है. एक सप्ताह के भीतर सपा सांसद को अपना जवाब देना होगा. अन्यथा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. एसडीएम ने कहा कि सांसद की ओर से अभी तक दूसरे नोटिस को तामील नहीं किया है.

उधर, सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के पिता मौलाना ममलूकुर्रहमान बर्क ने कहा कि जिस मकान के लिए प्रशासन ने उन्हें नोटिस दिया है. दरअसल वह मकान उनके नाम नहीं है. वह मकान उनके दिवंगत सांसद पिता डॉ शफीकुर्रहमान बर्क के नाम है.

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