भोपाल। यदि आप मतदान केन्द्र तक जाने में सक्षम नहीं हैं और घर से ही वोट डालना चाहते हैं, तो अभी से इसकी सूचना चुनाव आयोग को दे दें. इसके लिए चुनाव आयोग ने एक ऐप तैयार किया है. इस ऐप के माध्मय से चुनाव आयोग आपको घर से वोट डालने या फिर मतदान केन्द्र पर व्हील चेयर जैसे सुविधा उपलब्ध कराएगा. हालांकि चुनाव आयोग ने इसको लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव भी किया है. लोकसभा चुनाव में इस बार 85 साल और उससे ज्यादा उम्र के मतदाता और 40 फीसदी दिव्यांगता वाले मतदाता को ही घर से वोट डालने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.
ऐप में जाकर रजिस्टर्ड कराना होगा नाम
लोकसभा चुनाव में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को सुलभ मतदान की व्यवस्था कराने के लिए चुनाव आयोग ने एक ऐप भी डेवपल किया है. इसका नाम सक्षम ईसीआई एप है, जो बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए मददगार बनेगा. 85 साल और उससे ज्यादा उम्र के मतदाता, जो मतदान केन्द्र तक जाने में सक्षम नहीं हैं. ऐसे मतदाता इस ऐप पर जाकर घर से मतदान की सूची में अपना नाम रजिस्टर्ड करा लें. ऐसे रजिस्टर्ड मतदाताओं से घर पर ही चुनाव आयोग की टीम आकर वोट डलवाएगी. हालांकि पहले यह सुविधा 80 साल तक के बुजुर्गों को दी, जिसे इस बार बढ़ाकर 85 साल कर दिया गया है. ऐसे मतदाता जिसकी दिव्यांगता का प्रतिशत 40 फीसदी से ज्यादा है. उन्हें घर से वोट करने की सुविधा मिलेगी. इसके लिए उन्हें पहले ही अपना नाम सक्षम एप पर रजिस्टर्ड कराना होगा.
मिलेगी परिवहन, व्हील चेयर की सुविधा
इसके अलावा कोई बुजुर्ग, दिव्यांग व्यक्ति मतदान केन्द्र पर जाकर वोट करना चाहता है, तो उनके मदद के लिए उन्हें व्हील चेयर लाने-ले जाने के लिए गाड़ी, वॉलेंटियर्स की सुविधा भी मिल सकेगी. इसके लिए ऐसे मतदाताओं को भी सक्षम ऐप पर अपना नाम रजिस्टर्ड कराना होगा.
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- दृष्टिबाधित मतदाताओं को विशेष रूप से ब्रेल में वोटर गाइड, ब्रेल वोटर स्लिप, डमी ईवीएम, बैलेट यूनिट में ब्रेल लिपी की सुविधा भी मिल सकेगी.
- ऐप में दिव्यांगजनों को मिलेगी यह सुविधाएं
- नए मतदाता पंजीकरण के लिए अनुरोध
- दिव्यांगजन के रूप में चिन्हित करने हेतु अनुरोध
- प्रवास के लिए अनुरोध (एक स्थान से दूसरे स्थान पर वोट का स्थानांतरण)
- सुधार हेतु अनुरोध
- हटाने का अनुरोध
- चुनावी प्रामाणीकरण के लिए अनुरोध
- स्तर पर निगरानी
- दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं के बारे में जाने
- व्हील चेयर के लिए अनुरोध
- पिकअप एंड ड्रॉप के लिए अनुरोध
- संपर्क करें
- सहायता के लिए अनुरोध
- अपने मतदान केन्द्र को जानें.