ETV Bharat / state

हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा मामला: साफिया मलिक को राहत, हाईकोर्ट से मिली जमानत - Safia Malik gets bail from HC

Safia Malik Gets Bail From HC नैनीताल हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा मामले से संबंधित एक केस में जेल में बंद साफिया मलिक को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. साफिया मलिक, पुलिस की रिपोर्ट में हिंसा का मुख्य आरोपी बनाया गया अब्दुल मलिक की पत्नी है.

HC
उत्तराखंड हाईकोर्ट (FILE PHOTO ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jul 24, 2024, 6:25 PM IST

Updated : Jul 24, 2024, 6:54 PM IST

नैनीतालः उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद साफिया मलिक की जमानत मंजूर कर ली है.

मामले के अनुसार, अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक के खिलाफ नैनीताल जिले की हल्द्वानी कोतवाली में आपराधिक मामला दर्ज है. साफिया पर कूटरचित दस्तावेज और झूठे शपथ पत्र के माध्यम से हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सरकार की नजूल भूमि को स्टांप पेपर पर बेचने, मरे हुए व्यक्तियों के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप है.

साफिया मलिक के खिलाफ सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट ने बनभूलपुरा हिंसा के बाद 22 फरवरी 2024 को भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 417, 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया. निचली अदालत ने उनकी जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए 29 अप्रैल 2024 को खारीज कर दिया था. इसके बाद साफिया ने जमानत के लिए उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था. जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि वे निर्दोष हैं. उनपर लगाए गए आरोपी गलत हैं. इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए.

सरकार की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया कि साफिया मलिक पर गंभीर आरोप हैं. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद साफिया मलिक को जमानत दे दी है.

ये है मामलाः 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र अवैध अतिक्रमण ध्वस्तीकरण का विरोध करते हुए कई दंगाईयों ने पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला कर दिया था. इसके अलावा इलाके में आगजनी करते हुए बनभूलपुरा थाने को आगे के हवाले करते हुए सरकारी असलहा लूट लिया था. हिंसा के 5 महीने बाद पुलिस ने हिंसा के मामले में अब्दुल मलिक समेत सभी 107 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. अब्दुल मलिक को पुलिस ने पूरी घटना का मास्टर माइंड बताया है.

ये भी पढ़ें: बनभूलपुरा हिंसा के 107 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल, पुलिस ने अब्दुल मलिक को बताया मास्टर माइंड

ये भी पढ़ें: HC से बनभूलपुरा हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक को मिली बड़ी राहत, रिकवरी नोटिस पर लगाई रोक

ये भी पढ़ें: हल्द्वानी हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया अरेस्ट, पुलिस कर रही थी तलाश, पहले से ही जेल में हैं पति-बेटा

नैनीतालः उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद साफिया मलिक की जमानत मंजूर कर ली है.

मामले के अनुसार, अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक के खिलाफ नैनीताल जिले की हल्द्वानी कोतवाली में आपराधिक मामला दर्ज है. साफिया पर कूटरचित दस्तावेज और झूठे शपथ पत्र के माध्यम से हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सरकार की नजूल भूमि को स्टांप पेपर पर बेचने, मरे हुए व्यक्तियों के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप है.

साफिया मलिक के खिलाफ सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट ने बनभूलपुरा हिंसा के बाद 22 फरवरी 2024 को भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 417, 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया. निचली अदालत ने उनकी जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए 29 अप्रैल 2024 को खारीज कर दिया था. इसके बाद साफिया ने जमानत के लिए उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था. जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि वे निर्दोष हैं. उनपर लगाए गए आरोपी गलत हैं. इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए.

सरकार की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया कि साफिया मलिक पर गंभीर आरोप हैं. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद साफिया मलिक को जमानत दे दी है.

ये है मामलाः 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र अवैध अतिक्रमण ध्वस्तीकरण का विरोध करते हुए कई दंगाईयों ने पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला कर दिया था. इसके अलावा इलाके में आगजनी करते हुए बनभूलपुरा थाने को आगे के हवाले करते हुए सरकारी असलहा लूट लिया था. हिंसा के 5 महीने बाद पुलिस ने हिंसा के मामले में अब्दुल मलिक समेत सभी 107 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. अब्दुल मलिक को पुलिस ने पूरी घटना का मास्टर माइंड बताया है.

ये भी पढ़ें: बनभूलपुरा हिंसा के 107 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल, पुलिस ने अब्दुल मलिक को बताया मास्टर माइंड

ये भी पढ़ें: HC से बनभूलपुरा हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक को मिली बड़ी राहत, रिकवरी नोटिस पर लगाई रोक

ये भी पढ़ें: हल्द्वानी हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया अरेस्ट, पुलिस कर रही थी तलाश, पहले से ही जेल में हैं पति-बेटा

Last Updated : Jul 24, 2024, 6:54 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.