नैनीतालः उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद साफिया मलिक की जमानत मंजूर कर ली है.
मामले के अनुसार, अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक के खिलाफ नैनीताल जिले की हल्द्वानी कोतवाली में आपराधिक मामला दर्ज है. साफिया पर कूटरचित दस्तावेज और झूठे शपथ पत्र के माध्यम से हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सरकार की नजूल भूमि को स्टांप पेपर पर बेचने, मरे हुए व्यक्तियों के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप है.
साफिया मलिक के खिलाफ सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट ने बनभूलपुरा हिंसा के बाद 22 फरवरी 2024 को भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 417, 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया. निचली अदालत ने उनकी जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए 29 अप्रैल 2024 को खारीज कर दिया था. इसके बाद साफिया ने जमानत के लिए उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था. जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि वे निर्दोष हैं. उनपर लगाए गए आरोपी गलत हैं. इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए.
सरकार की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया कि साफिया मलिक पर गंभीर आरोप हैं. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद साफिया मलिक को जमानत दे दी है.
ये है मामलाः 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र अवैध अतिक्रमण ध्वस्तीकरण का विरोध करते हुए कई दंगाईयों ने पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला कर दिया था. इसके अलावा इलाके में आगजनी करते हुए बनभूलपुरा थाने को आगे के हवाले करते हुए सरकारी असलहा लूट लिया था. हिंसा के 5 महीने बाद पुलिस ने हिंसा के मामले में अब्दुल मलिक समेत सभी 107 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. अब्दुल मलिक को पुलिस ने पूरी घटना का मास्टर माइंड बताया है.
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