ETV Bharat / state

सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2021 के परिणाम को लेकर भ्रमित ना हों अभ्यर्थी, कोर्ट के आदेश से रोका गया है परिणाम - Assistant Acharya Recruitment 2021

author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : 2 hours ago

आरपीएससी की ओर से आयोजित चिकित्सा विभाग की सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2021 का परिणाम हाईकोर्ट के आदेश पर रोका गया है. इस संबंध अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे किसी के बहकावे में ना आएं.

Assistant Acharya Recruitment 2021
सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2021 (ETV Bharat Ajmer)

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सहायक आचार्य (चिकित्सा विभाग) भर्ती परीक्षा 2021 का परिणाम जारी करने पर जयपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है. जबकि अभ्यार्थियों के बीच कुछ लोग आरपीएससी की ओर से परिणाम जारी नहीं करने का भ्रम फैला रहे हैं. अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का अवलोकन करें और किसी के बहकावे में ना आएं.

आयोग की सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि सहायक आचार्य (चिकित्सा विभाग) भर्ती परीक्षा 2021 के परिणाम के संबंध में संजय कुमार गुर्जर बनाम राज्य सरकार में पारित अंतरिम आदेश जयपुर हाईकोर्ट ने 4 मई, 2022 की ओर से प्रतिवादी राजस्थान लोक सेवा आयोग को विज्ञापन तिथि 27 नवंबर, 2021 को जारी विज्ञापन के अनुसार में परिणाम घोषित नहीं करने के लिए निर्देशित किया हुआ है. मेहता ने बताया कि इस याचिका की आगामी सुनवाई 14 अक्टूबर, 2024 को नियत है. ऐसे में याचिका में पारित अंतरिम आदेश अभी तक प्रभावी है. इसके कारण आयोग की ओर से भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया जाना अवरुद्ध है.

पढ़ें: सहायक आचार्य भर्ती 2024 : अयोग्य 16 आवेदकों को 16 अगस्त को मय दस्तावेज आना होगा आयोग कार्यालय, नहीं तो होगी कार्रवाई - RPSC Exam

उन्होंने बताया कि समान बिंदु जिन पर पूर्व में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की ओर से निर्णय पारित किये जा चुके हैं को लेकर भी अभ्यर्थियों की ओर से वादकरण दायर कर दिया जाता है. इस कारण अभ्यर्थियों को समय, श्रम और संसाधनों की क्षति उठानी पड़ती है. इसके दृष्टिगत अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए 39 बिंदुओं से संबंधित न्यायालय निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है. इनमें भर्ती परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न न्यायिक मुद्दों मसलन निर्धारित तिथि तक वांछित योग्यता आधारित करने के संबंध में, उत्तर कुंजी वैधता के संबंध में, श्रेणी/वर्ग परिवर्तन, स्केलिंग जैसे बिंदु शामिल है. इन निर्णय के माध्यम से अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा संबंधी विभिन्न बिंदुओं के संबंध में तथ्यात्मक एवं सटीक जानकारी प्राप्त हो सकेगी

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सहायक आचार्य (चिकित्सा विभाग) भर्ती परीक्षा 2021 का परिणाम जारी करने पर जयपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है. जबकि अभ्यार्थियों के बीच कुछ लोग आरपीएससी की ओर से परिणाम जारी नहीं करने का भ्रम फैला रहे हैं. अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का अवलोकन करें और किसी के बहकावे में ना आएं.

आयोग की सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि सहायक आचार्य (चिकित्सा विभाग) भर्ती परीक्षा 2021 के परिणाम के संबंध में संजय कुमार गुर्जर बनाम राज्य सरकार में पारित अंतरिम आदेश जयपुर हाईकोर्ट ने 4 मई, 2022 की ओर से प्रतिवादी राजस्थान लोक सेवा आयोग को विज्ञापन तिथि 27 नवंबर, 2021 को जारी विज्ञापन के अनुसार में परिणाम घोषित नहीं करने के लिए निर्देशित किया हुआ है. मेहता ने बताया कि इस याचिका की आगामी सुनवाई 14 अक्टूबर, 2024 को नियत है. ऐसे में याचिका में पारित अंतरिम आदेश अभी तक प्रभावी है. इसके कारण आयोग की ओर से भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया जाना अवरुद्ध है.

पढ़ें: सहायक आचार्य भर्ती 2024 : अयोग्य 16 आवेदकों को 16 अगस्त को मय दस्तावेज आना होगा आयोग कार्यालय, नहीं तो होगी कार्रवाई - RPSC Exam

उन्होंने बताया कि समान बिंदु जिन पर पूर्व में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की ओर से निर्णय पारित किये जा चुके हैं को लेकर भी अभ्यर्थियों की ओर से वादकरण दायर कर दिया जाता है. इस कारण अभ्यर्थियों को समय, श्रम और संसाधनों की क्षति उठानी पड़ती है. इसके दृष्टिगत अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए 39 बिंदुओं से संबंधित न्यायालय निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है. इनमें भर्ती परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न न्यायिक मुद्दों मसलन निर्धारित तिथि तक वांछित योग्यता आधारित करने के संबंध में, उत्तर कुंजी वैधता के संबंध में, श्रेणी/वर्ग परिवर्तन, स्केलिंग जैसे बिंदु शामिल है. इन निर्णय के माध्यम से अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा संबंधी विभिन्न बिंदुओं के संबंध में तथ्यात्मक एवं सटीक जानकारी प्राप्त हो सकेगी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.