नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एम्स अस्पताल को निर्देश दिया है कि वो अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की हिप सर्जरी की व्यवस्था करे. स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर ये आदेश दिया. हाईकोर्ट ने ये आदेश एम्स की रिपोर्ट देखने के बाद दिया. एम्स ने अपनी रिपोर्ट में टोटल हिप रिप्लेसमेंट की सलाह दी थी. उसके बाद कोर्ट ने एम्स को फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में सर्जरी करने की बात कही थी. क्रिश्चियन मिशेल ने याचिका दायर कर कहा था कि उसके हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि वो दैनिक कार्यों को भी नहीं कर पा रहा है.
अगस्ता वेस्टलैंड का मामला क्या है?
दरअसल, अगस्ता वेस्टलैंड से 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद के मामले में करोड़ों रुपये के घोटाले का मामला दर्ज किया गया है. इसके सपहले सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी 2023 को मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. सीबीआई के मुताबिक मिशेल ने इस घोटाले की कुछ रकम 2010 के बाद हासिल की थी. करोड़ों रुपये के इस घोटाले में ईडी ने मिशेल को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था.
चार्जशीट में वायुसेना के पूर्व प्रमुख के रिश्तेदार का नाम भी शामिल: मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर दिसंबर 2018 में भारत लाया गया था. 23 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है. 19 सितंबर 2020 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंट इंटरनेशनल के डायरेक्टर और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी समेत 13 को आरोपी बनाया गया है.