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डॉक्टर सुसाइड मामले में दोषी करार दिए गए प्रकाश जारवाल को अपनी संपत्ति की जानकारी देने के लिए समय मिला

डॉक्टर सुसाइड मामले में दोषी करार दिए गए प्रकाश जारवाल को अपनी संपत्ति के संबंध में हलफनामा दायर करने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने समय दिया है. कोर्ट ने अगली सुनवाई 27 मार्च को करने का आदेश दिया.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Mar 13, 2024, 2:00 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने डॉक्टर सुसाइड मामले में दोषी करार दिए गए आम आदमी पार्टी के देवली से विधायक प्रकाश जारवाल को अपनी संपत्ति के संबंध में हलफनामा दायर करने के लिए समय दे दिया है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को करने का आदेश दिया. राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 फरवरी को प्रकाश जारवाल को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने प्रकाश जारवाल के अलावा इस मामले में कपिल नागर और हरीश कुमार जारवाल को भी दोषी करार दिया था.

कोर्ट ने 8 प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 34, 120बी, 386, 506 और 511 के तहत दोषी करार दिया था. कोर्ट ने तीसरे आरोपी हरीश कुमार जारवाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दोषी करार दिया था. इस मामले में कोर्ट ने हरीश जारवाल को धारा 306 और 386 के आरोपों से मुक्त कर दिया जबकि धारा 506 का आरोप तय करने का आदेश दिया था.

ये भी पढ़ें : डॉक्टर सुसाइड केस में AAP विधायक के दोषी करार होने पर BJP का हमला- विधायक को पार्टी से बाहर करने की मांग

28 अगस्त 2021 को दिल्ली पुलिस ने प्रकाश जारवाल समेत तीन आरोपियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. इस मामले में प्रकाश जारवाल के अलावा कपिल नागर और हरीश कुमार जारवाल को आरोपी बनाया गया था.18 अप्रैल 2020 को डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने खुदकुशी कर ली थी. डॉक्टर ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की थी.

पुलिस ने डॉक्टर के यहां दो पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया था. सुसाइड नोट में प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया था. पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की थी. जिसमें डॉक्टर के कुछ पानी के टैंकर जल बोर्ड में चलने की बात कही गई थी. डायरी में उन टैंकर्स के लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया था.

ये भी पढ़ें : प्रकाश जरवाल के दोषी करार होने के बाद बीजेपी ने AAP को घेरा, कहा- पार्टी भ्रष्ट प्रवृति के लोगों की है शरणस्थली

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने डॉक्टर सुसाइड मामले में दोषी करार दिए गए आम आदमी पार्टी के देवली से विधायक प्रकाश जारवाल को अपनी संपत्ति के संबंध में हलफनामा दायर करने के लिए समय दे दिया है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को करने का आदेश दिया. राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 फरवरी को प्रकाश जारवाल को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने प्रकाश जारवाल के अलावा इस मामले में कपिल नागर और हरीश कुमार जारवाल को भी दोषी करार दिया था.

कोर्ट ने 8 प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 34, 120बी, 386, 506 और 511 के तहत दोषी करार दिया था. कोर्ट ने तीसरे आरोपी हरीश कुमार जारवाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दोषी करार दिया था. इस मामले में कोर्ट ने हरीश जारवाल को धारा 306 और 386 के आरोपों से मुक्त कर दिया जबकि धारा 506 का आरोप तय करने का आदेश दिया था.

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28 अगस्त 2021 को दिल्ली पुलिस ने प्रकाश जारवाल समेत तीन आरोपियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. इस मामले में प्रकाश जारवाल के अलावा कपिल नागर और हरीश कुमार जारवाल को आरोपी बनाया गया था.18 अप्रैल 2020 को डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने खुदकुशी कर ली थी. डॉक्टर ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की थी.

पुलिस ने डॉक्टर के यहां दो पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया था. सुसाइड नोट में प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया था. पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की थी. जिसमें डॉक्टर के कुछ पानी के टैंकर जल बोर्ड में चलने की बात कही गई थी. डायरी में उन टैंकर्स के लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया था.

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