रोहतक: हरियाणा के चर्चित रोहतक अखाड़ा हत्याकांड को दोषी कोच सुखविंदर सिंह को 23 फरवरी को जिला अदालत सजा सुना सकती है. इससे पहले 19 फरवरी को आरोप सिद्ध होने के बाद रोहतक जिला अदालत ने उसे दोषी करार दिया था. मृतकों के परिजन और पीड़ित पक्ष के वकील मौत की सजा की मांग कर रहे हैं. बुधवार को सजा पर बहस होने के बाद जिला कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
रोहतक जिला कोर्ट में 21 फरवरी को दोषी कोच की सजा पर बहस हुई. इसमें दोनों पक्षों ने अपनी दलील पेश की. पीड़ित पक्ष दोषी को फांसी की सजा की मांग कर रहा है तो दोषी पक्ष कम से कम सजा की गुहार लगा रहा है. फिलहाल कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. माना जा रहा है कि हत्या के दोषी कोच को 23 फरवरी को सजा सुनाई जा सकती है.
12 फरवरी 2021 को रोहतक जाट कॉलेज में स्थित अखाड़े के अंदर सुखविंदर सिंह नाम के कोच ने 3 साल के बच्चे समेत 6 लोगों की हत्या कर दी थी. 3 साल और 7 दिन में कोर्ट ने सभी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आरोप सिद्ध कर दिए. पीड़ित पक्ष ने कहा यदि कोर्ट आरोपी को फांसी की सजा नहीं देगी तो 3 साल के बच्चे के साथ न्याय नहीं होगा.
12 फरवरी 2021 की शाम जाट कॉलेज के अखाड़े में मानो कयामत बरसी. कोच सुखविंदर सिंह ने जाट कॉलेज में कार्यरत फिजिकल एजुकेशन के प्राध्यापक मनोज मलिक, उसके तीन वर्षीय बेटे सरताज, कुश्ती खिलाड़ी और मनोज की पत्नी साक्षी मलिक, कुश्ती खिलाड़ी पूजा तोमर, कोच प्रदीप मालिक और कोच सतीश दलाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी. हत्या करने के बाद कोच सुखविंदर फरार हो गया था, जिसको रोहतक पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था.
पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया की कोर्ट ने सभी गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर कोच सुखविंदर दोषी करार दे दिया है. क्योंकि हत्या की यह घटना रेयर ऑफ द रेयरेस्ट थी, इसलिए उन्होंने माननीय अदालत से कम से कम कोच सुखविंदर के लिए फांसी की सजा मांगी है. दूसरी तरफ पीड़ित परिवार के सदस्यों ने भी अदालत के बाहर भारी मन से फांसी की मांग की है.
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