पटना: पटना स्थित पशुपतिनाथ पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय परिसर के आवंटन रद्द करने व खाली कराने के आदेश के विरुद्ध पटना हाइकोर्ट में एक याचिका दायर की गयी है. यह याचिका पार्टी के उपाध्यक्ष अम्बिका प्रसाद ने दायर की है. अधिवक्ता आशीष गिरी ने याचिका में कहा है कि भवन निर्माण विभाग के उप सचिव के आदेश से कार्यालय खाली करने का आदेश जारी हुआ है. उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर यह आदेश पारित किया है.
क्या है मामलाः रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा को हाउस नम्बर 1,व्हीलर रोड, शहीद पीर अली खान मार्ग, पटना में आवंटित किया गया था. यहां लोजपा का कार्यालय था. रामविलास पासवान की पार्टी दो फाड़ हो गयी. पशुपति पारस के नेतृत्व में रालोजपा बनी. राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को राज्य स्तर दल के रूप में मान्यता दी गयी. भारतीय चुनाव आयोग ने 2 अक्टूबर,2021 को मान्यता दी थी. तब यह कार्यालय भी रालोजपा को दे दिया गया.
मनमाना करने के आरोपः भवन निर्माण विभाग ने 13 जून 2024 को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय का आवंटन रद्द कर दिया था. कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि इस परिसर में पार्टी कार्यालय कार्य कर रहा था. पार्टी ने इस कार्यालय के नवीनीकरण के लिए 27 जुलाई,2023 को आवेदन दे दिया था. इसके बावजूद मनमाने तरीके से पार्टी कार्यालय का आवंटन भवन निर्माण विभाग ने रद्द कर दिया. साथ कार्यालय परिसर खाली कराने की प्रक्रिया शुरु कर दी.
चिराग की पार्टी को दिया भवनः 4 जुलाई 2024 को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय के लिए भवन निर्माण विभाग को एक आवेदन दिया गया था, जिसमें पार्टी कार्यालय के लिए जगह उपलब्ध करवाने की मांग की गई थी. भवन निर्माण विभाग ने एक व्हीलर रोड शहीद पीर अली खान मार्ग का नया आवंटन चिराग पासवान की पार्टी को विधिवत कर दिया. इससे पहले भवन निर्माण विभाग ने 13 जून 2024 को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय का आवंटन रद्द कर दिया था.
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