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रेवाड़ी में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा, फास्ट्रैक कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

Rewari Court Sentenced Rapist: रेवाड़ी में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को फास्ट्रैक कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही जुर्माना भी लगाया. दोषी ने करीब सात साल पहले वारदात को अंजाम दिया था.

Rewari Court Sentenced Rapist
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Mar 8, 2024, 3:22 PM IST

रेवाड़ी: हरियाणा के जिला रेवाड़ी में फास्ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर कोर्ट ने 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 25 माह अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी. दोषी ने साल 2018 में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.

नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला: मिली जानकारी के मुताबिक, रेवाड़ी जिला के गांव में किराये पर रहने वाले व्यक्ति ने महिला थाना में केस दर्ज कराया था. शिकायत में व्यक्ति ने बताया था कि वह शादियों में बर्तन साफ करने का काम करता है. जुलाई 2018 में उसकी बेटी दुकान पर सामान लेने के लिए गई थी. तभी आरोपी अशोक कुमार बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर पर ले गया. जहां आरोपी ने लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. इस दौरान आरोपी ने बेटी को वारदात के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी.

लड़की के गर्भवती होने पर हुआ वारदात का खुलासा: आरोपी की धमकी से लड़की घबरा गई थी. उसने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया. 2 माह बाद जब लड़की के पेट में दर्द हुआ तो परिजनों ने लड़की का चेकअप कराया था. जांच में पता चला कि लड़की गर्भवती है. इसके बाद लड़की से पूछा तो उसने अशोक कुमार की करतूत के बारे में बताया. पीड़ित पक्ष की तरफ से एडवोकेट जगबीर सिंह सहरावत ने केस की पैरवी की.

दोषी को उम्रकैद: एडवोकेट जगबीर सिंह ने बताया कि 'पुलिस ने मामले में जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया. पुलिस की तरफ से कोर्ट में ठोस साक्ष्य और गवाह पेश किए गए. सभी पहलुओं को सुनने के बाद फास्ट्रैक कोर्ट ने अशोक कुमार को दोषी ठहराया. कोर्ट ने दोषी अशोक को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है. हालांकि ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी'.

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रेवाड़ी: हरियाणा के जिला रेवाड़ी में फास्ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर कोर्ट ने 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 25 माह अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी. दोषी ने साल 2018 में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.

नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला: मिली जानकारी के मुताबिक, रेवाड़ी जिला के गांव में किराये पर रहने वाले व्यक्ति ने महिला थाना में केस दर्ज कराया था. शिकायत में व्यक्ति ने बताया था कि वह शादियों में बर्तन साफ करने का काम करता है. जुलाई 2018 में उसकी बेटी दुकान पर सामान लेने के लिए गई थी. तभी आरोपी अशोक कुमार बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर पर ले गया. जहां आरोपी ने लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. इस दौरान आरोपी ने बेटी को वारदात के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी.

लड़की के गर्भवती होने पर हुआ वारदात का खुलासा: आरोपी की धमकी से लड़की घबरा गई थी. उसने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया. 2 माह बाद जब लड़की के पेट में दर्द हुआ तो परिजनों ने लड़की का चेकअप कराया था. जांच में पता चला कि लड़की गर्भवती है. इसके बाद लड़की से पूछा तो उसने अशोक कुमार की करतूत के बारे में बताया. पीड़ित पक्ष की तरफ से एडवोकेट जगबीर सिंह सहरावत ने केस की पैरवी की.

दोषी को उम्रकैद: एडवोकेट जगबीर सिंह ने बताया कि 'पुलिस ने मामले में जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया. पुलिस की तरफ से कोर्ट में ठोस साक्ष्य और गवाह पेश किए गए. सभी पहलुओं को सुनने के बाद फास्ट्रैक कोर्ट ने अशोक कुमार को दोषी ठहराया. कोर्ट ने दोषी अशोक को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है. हालांकि ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी'.

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